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बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो- गैर-एसएलआर निवेश

आरबीआई/2005-06/166
आरपीसीडी.केंका.आरएफ़.बीसी.सं. 40/07.02.03/2005-06                       

21 सितंबर 2005

सभी राज्य एवं ज़ि‍ला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

महोदय,

बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो- गैर-एसएलआर निवेश

कृपया उपरोक्त विषय पर दिनांक 4 अगस्त 2005 को जारी हमारे परिपत्र संख्या आरपीसीडी.केंका. आरएफ़.बीसी.26/07.02.03/2005-06 का संदर्भ लें।

2. कुछ क्षेत्रों से प्रश्न प्राप्त होने पर, यह स्पष्ट किया जाता है कि गैर-एसएलआर निवेश की समग्र सीमा में कोई छूट नहीं है, जो कि पिछले वर्ष के 31 मार्च को बैंक की कुल जमाराशियों के 10 प्रतिशत पर निर्धारित है, जिसकी उप-सीमा 5 प्रतिशत है, जैसा कि हमारे उपरोक्त परिपत्र के पैराग्राफ 2 में बताया गया है।

3. इस परिपत्र की विषय-वस्तु को आपके बैंक के बोर्ड के समक्ष रखा जा सकता है।

4. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति की सूचना दें।      

भवदीय

(के.भट्टाचार्य)
महाप्रबंधक

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