भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
आरबीआई /2008-2009/216
संदर्भसंदर्भशबैंवि (पीसीबी).सं./5/12.03.000/2008-09
10 अकतूबर 2008
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदय,
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
कृपया उपर्युक्त विषय पर 07 अकतूबर 2008 का हमारा परिपत्र आरबीआई/2008-2009/206 शबैंवि (पीसीबी).सं./4/12.03.000/2008-09 देखें जिस के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि अपेक्षित औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 11 अक्तूबर 2008 से आरंभ होनेवाले पखवाडे से 50 आधार अंक धटाकर उनकी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं के 9.00 प्रतिशत से 8.50 प्रतिशत किया जाऐ ।
2. उभरते वैश्विक तथा देशी घटनाक्रमों के संदर्भ में मौज़ूदा नकदी स्थिति की समीक्षा करने पर तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 10 अक्तूबर 2008 की प्रेस प्रकाशनी 2008-2009/467 में की गई घोषणा के अनुसार निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 11 अक्तूबर 2008 को आरंभ होनेवाले पखवाड़े से 50 आधार अंको ( 9.00 प्रतिशत से 8.50 प्रतिशत) के स्थान पर 9.00 प्रतिशत में से 150 आधार अंक घटाकर उनकी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं का 7.50 प्रतिशत कर दिया जाए।
3. इससे संबंधित 10 अकतूबर 2008 की अधिसूचना .सं.शबैंवि (पीसीबी) सं/3 /12.03.000/ 2008-09 की प्रतिलिपि संलग्न है।
4. कृपया प्राप्ति-सूचना दें ।
भवदीय
(आर एल दास)
प्रभारी महाप्रबंधक
संदर्भ.सं.शबैंवि (पीसीबी) सं/3/12.03.000/2008-09
10 अकतूबर 2008
अधिसूचना
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 07 अकतूबर 2008 की अपनी अधिसूचना शबैंवि.पीसीबी.सं. 2/12.03.000/ 2008-09 का अधिक्रमण करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा यह अधिसूचित करता है कि प्रत्येक अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक द्वारा रखा जाने वाला अपेक्षित औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 11 अकतूबर 2008 को आरंभ होनेवाले पखवाड़े से 150 आधार अंक घटाकर उसकी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं का 7.50 प्रतिशत होगा।
(आनंद सिन्हा)
कार्यपालक निदेशक
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