भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
आरबीआइ/2007-08/384
संदर्भ ग्राआऋवि. केका. आरएफ.बीसी.सं. 83/07.02.01/2007-08
26 जून 2008
सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक
महोदय,
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) -
सीआरआर बनाए रखना
कृपया उपर्युक्त विषय पर 29 अप्रैल 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं. 63/07.02.01/2007-08 देखें । वर्तमान वैश्वक तथा देशी समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय घटनाओं की समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को निम्नानुसार विनिर्दिष्ट पखवाड़ों से दो चरणों में 50 आधार अंक बढ़ाकर उनकी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं का 8.75 प्रतिशत किया जाए ।
प्रभावी होने की तारीख (अर्थात् | निवल मांग तथा मीयादी |
5 जुलाई 2008 | 8.50 |
19 जुलाई 2008 | 8.75 |
2. इससे संबंधित 26 जून 2008 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं. 82/07.02.01/2007-08 की प्रतिलिपि संलग्न है ।
3. कृपया प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें ।
भवदीय
(जी. श्रीनिवासन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
संदर्भ ग्राआऋवि. केका. आरएफ.बीसी.सं. 82/07.02.01/2007-08
26 जून 2008
अधिसूचना
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 29 अप्रैल 2008 की अपनी अधिसूचना ग्राआऋवि.केका. आरएफ.बीसी.सं.62/07.02.01/2007-08 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि प्रत्येक अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक द्वारा अपनी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं के संबंध में रखा जाने वाला अपेक्षित औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) निम्नलिखित विनिर्दिष्ट तारीखों से उनके सामने दर्शाए गए प्रतिशत अंक पर रहेगा ।
प्रभावी होने की तारीख (अर्थात् | निवल मांग तथा मीयादी |
5 जुलाई 2008 | 8.50 |
19 जुलाई 2008 | 8.75 |
कार्यपालक निदेशक