भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
आरबीआई /2008-2009/265
संदर्भ:शबैंवि (पीसीबी).सं./8 /12.03.000/2008-09
03 नवंबर 2008
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदय,
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
कृपया उपर्युक्त विषय पर 16 अक्तूबर 2008 का हमारा परिपत्र आरबीआई/2008-2009/239 शबैंवि (पीसीबी).सं./7/12.03.000/2008-09 देखें।
2. मौजूदा तथा परिवर्तनशील समष्टि आथिक स्थिति तथा वैश्विक और देशी वित्तीय बाजारों में चलनिधि की स्थिति की समीक्षा करने पर तथा 01 नवंबर 2008 को जारी प्रेस प्रकाशनी 2008-2009/603 में दी गई सूचना के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित दिनांकों से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में दो चरणों में 100 आधार अंको की कटौती करते हुए उसे उनके निवल मांग तथा मीयादी देयताओं के 6.50 प्रतिशत से घटाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया जाए।
प्रभावी तारीख (अर्थात जिस तारीख से पखवाड़ा प्रारंभ होता है) |
निवल मांग एवं मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत) |
25 अकतूबर 2008 |
6.00 |
08 नवंबर 2008 |
5.50 |
3. इससे संबंधित 03 नवंबर 2008 की अधिसूचना .सं.शबैंवि (पीसीबी) सं/7/12.03.000/ 2008-09 की प्रतिलिपि संलग्न है।
4. कृपया प्राप्ति-सूचना दें ।
भवदीय
(ए के खौंड)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
संदर्भ.सं.शबैंवि (पीसीबी) सं/7 /12.03.000/2008-09
03 नवंबर 2008
अधिसूचना
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 16 अकतूबर 2008 की अपनी अधिसूचना शबैंवि.पीसीबी.सं. 6/12.03.000/ 2008-09 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा यह अधिसूचित करता है कि प्रत्येक अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक द्वारा रखा जाने वाला अपेक्षित औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) नीचे दर्शायी गयी प्रभावी तारीख से उनकी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं का उसके सामने दर्शाया गया प्रतिशतता अंक होगा।
प्रभावी तारीख (अर्थात जिस तारीख से पखवाड़ा प्रारंभ होता है) |
निवल मांग एवं मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत) |
25 अकतूबर 2008 |
6.00 |
08 नवंबर 2008 |
5.50 |
(वी.एस.दास)
कार्यपालक निदेशक