भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
आरबीआई / 2007-08/386
संदर्भ: शबैंवि (पीसीबी).सं.6/12.03.000/2007-08
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदय
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
कृपया उपर्युक्त विषय पर 30 अप्रैल 2008 का हमारा परिपत्र आरबीआई/2007-2008/307 शबैंवि (पीसीबी).सं.5/12.03.000/2007-08 देखें। वर्तमान वैश्विक तथा घरेलू समष्टि आर्थिक एवं वित्तीय घटनाओं की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को दो चरणों में 50 आधार अंक बढ़ाकर उनकी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 8.75 प्रतिशत किया जाए, जो नीचे उल्लिखित पखवाड़ों से लागू होगा:
| लागू होने की तारीख (अर्थात् निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ होने वाला पखवाड़ा) | निवल मांग तथा मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत) |
| 05 जुलाई 2008 | 8.50 |
| 19 जुलाई 2008 | 8.75 |
2. इस से संबंधित 26 जून 2008 की अधिसूचना .सं.शबैंवि (पीसीबी) सं/13/12.03.000/ 2007-08 की प्रतिलिपि संलग्न है।
3. कृपया प्राप्ति-सूचना दें ।
भवदीय
(ए के खौंड)
मुख्य महाप्रबंधक
संदर्भ.सं.शबैंवि (पीसीबी) सं/13/12.03.000/2007-08 26 जून 2008
अधिसूचना
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 30 अप्रैल 2008 की अपनी अधिसूचना शबैंवि.पीसीबी.सं. 12/12.03.000/2007-08 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा यह अधिसूचित करता है कि प्रत्येक अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक द्वारा रखे जाने वाला अपेक्षित औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का प्रतिशत नीचे उल्लिखित तारीखों से, उनके सामने दिए गए अनुसार होगा:
| प्रभावी होने की तारीख (अर्थात् निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ होने वाला पखवाड़ा) | निवल मांग तथा मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत) |
| 05 जूलाई 2008 | 8.50 |
| 19 जूलाई 2008 | 8.75 |
(वी.एस.दास)
कार्यपालक निदेशक
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