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देय राशि के संग्रह की योजना

आरबीआई/2004/58
डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-760/42.01.001/2003-04

13 फरवरी 2004

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी एजेंसी बैंक
(संलग्न सूची के अनुसार)

प्रिय महोदय,

(i) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (ii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (iii) विभागीय मंत्रालयों के खाते - मार्च के लेन-देन की रिपोर्टिंग और लेखा - विशेष व्यवस्था - वित्तीय वर्ष 2003-2004 की देय राशि के संग्रह की योजना

कृपया 22 जनवरी 2003 का परिपत्र सं.डीजीबीए.जीएडी.331/42.01.001/2002-03 देखें, जिसमें प्रत्यक्ष करों के संग्रह की रिपोर्टिंग और लेखांकन (सीबीडीटी) और अप्रत्यक्ष कर (सीबीईसी) और आपके बैंक की प्राप्तकर्ता/नोडल/फोकल प्वाइंट शाखाओं में विभागीय मंत्रालयों के लेनदेन के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की सूचना दी गई है।

2. भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि संचार व्यवस्था में सर्वांगीण सुधारों को देखते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा मार्च के अवशिष्ट लेनदेनों को बंद करने की तिथि चालू वित्तीय वर्ष में 25 अप्रैल से पहले करके 17 अप्रैल और अगले वित्तीय वर्ष से 15 अप्रैल कर दी जाए।

3. तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए सरकारी खातों के आगामी समापन को ध्यान में रखते हुए, आप मार्च 2004 के दूसरे पखवाड़े से अपनी प्राप्तकर्ता शाखाओं (स्थानीय रूप से स्थित) में विशेष संदेशवाहक व्यवस्था शुरू करने के संबंध में अनुदेशों को दोहरा सकते हैं। प्राप्त करने वाली शाखाएं जो स्थानीय रूप से स्थित नहीं हैं, उन्हें भी मार्च 2004 के दूसरे पखवाड़े से नोडल/फोकल प्वाइंट शाखाओं को चालान/स्क्रॉल आदि पारित करने के लिए कूरियर सेवा आदि जैसी विशेष व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सरकार की ओर से किए गए सभी भुगतान और संग्रह की गणना मार्च के अंत में उसी वित्तीय वर्ष में की जा सके। शाखाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया जा सकता है कि बकाया, यदि कोई हो, का भुगतान 15 मार्च 2004 से पहले कर दिया जाए।

4. अप्रैल में नोडल/फोकल प्वाइंट शाखाओं द्वारा मार्च 2004 के लेनदेन की रिपोर्टिंग के संबंध में, शाखाओं को अनुबंध में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करने की सूचना दी जाए। संक्षेप में, नोडल/फोकल प्वाइंट शाखाओं को मार्च अवशिष्ट लेनदेन से संबंधित और दूसरा अप्रैल 2004 के पहले 17 दिनों के दौरान अप्रैल लेनदेन के लिए स्क्रॉल के अलग-अलग सेट तैयार करने की आवश्यकता होगी। नोडल/फोकल प्वाइंट शाखाओं को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी लेन-देन (राजस्व/कर संग्रह/भुगतान) के खाते 31 मार्च 2004 तक प्राप्तकर्ता शाखाओं में चालू वित्तीय वर्ष के खातों में ही प्रभावी हैं और अप्रैल 2004 के लेनदेन के साथ मिश्रित नहीं हैं। 17 अप्रैल 2004 तक के लेन-देन की रिपोर्टिंग करते समय, अप्रैल 2004 के लेन-देन को "अवशिष्ट मार्च लेनदेन" के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए।

5. रक्षा, डाक, रेलवे और दूरसंचार जैसे गैर-सिविल मंत्रालयों के लेन-देन की रिपोर्टिंग और लेखांकन में अब अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (जो 1 अक्टूबर 1993 से संशोधित किया गया था), विभागीय मंत्रालयों के लेन-देन की रिपोर्टिंग और लेखांकन की प्रक्रिया के समान है। नोडल/फोकल प्वाइंट शाखाओं को मार्च लेनदेन की रिपोर्टिंग के लिए विशेष व्यवस्था और अप्रैल 2004 में नोडल/फोकल प्वाइंट शाखाओं द्वारा मार्च 2004 के लेनदेन की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 3 और 4 में बताया गया है, गैर-सिविल मंत्रालयों के लेनदेन की रिपोर्टिंग पर भी लागू होती है। इसलिए, अपने बैंक की उन शाखाओं को उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने के लिए सूचित करें जो गैर-सिविल मंत्रालयों के लेनदेन, यदि कोई हो, करती हों।

6. हमें प्रसन्नता होगी यदि आप इस मामले में अपनी संबंधित शाखाओं को तुरंत आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।

भवदीय

ह./-

(आर.सी. दास)
महाप्रबंधक

अनुलग्‍नक: यथोक्त।


अनुलग्नक I

डीजीबीए सर्कुलर सं.आरबीआई/2004/58 का संलग्नक

13 फरवरी 2004

मार्च लेनदेन की रिपोर्टिंग

1 अप्रैल 2004 से, नोडल/फोकल प्वाइंट शाखाओं को दैनिक आधार पर अलग किया जाएगा

संबंधित प्राप्तकर्ता शाखाओं से मार्च 2004 से संबंधित सभी स्क्रॉल / चालान प्राप्त हुए और इसके लिए अलग मुख्य स्क्रॉल तैयार करें:

(ए) मार्च 2004 या उससे पहले की अवधि के लेनदेन के लिए स्क्रॉल (अर्थात पिछले वित्तीय वर्ष 2003-2004) और

(बी) वर्तमान लेनदेन से संबंधित स्क्रॉल (यानी 1 अप्रैल 2004 से प्रभावी से आगे)।

2. 1 अप्रैल से 17 अप्रैल 2004 तक तैयार किए गए मार्च 2004 के लेन-देन के लिए मुख्य स्क्रॉल को मार्च अवशिष्ट - 1, मार्च अवशिष्ट - 2 और इसी तरह मार्च अवशिष्ट -17 अप्रैल, 2004 तक स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना है। दूसरे शब्दों में, 1 अप्रैल से 17 अप्रैल 2004 तक भेजे गए मार्च 2004 के लेनदेन के प्रत्येक मुख्य स्क्रॉल के लिए क्रमिक क्रम में क्रम संख्या आवंटित की जानी चाहिए। ये स्क्रॉल प्राप्तियों और भुगतान के दैनिक सारांश की प्रतियों के साथ मार्च के लिए अलग से तैयार किए गए हैं। 2004 के लेनदेन को संबंधित विभागीय अधिकारियों (अर्थात आंचलिक लेखा अधिकारी/वेतन एवं लेखा अधिकारी और नामित अधिकारी) को सामान्य तरीके से अग्रेषित किया जाएगा। नोडल/फोकल प्वाइंट शाखाओं को भी अलग-अलग दैनिक मेमो के माध्यम से लिंक सेल को उपरोक्त लेनदेन की रिपोर्ट करनी होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस) नागपुर के साथ दैनिक निपटान करने के लिए नागपुर में प्रत्येक बैंक के लिंक सेल को सक्षम करने के लिए ये सूचना टेलीग्राम / फैक्स द्वारा भेजी जानी चाहिए। नोडल/फोकल से सूचना (मेमो/टेलीग्राम/फैक्स) प्राप्त होने पर प्वाइंट शाखाओं, लिंक सेल को मार्च के अवशिष्ट लेनदेन के लिए सूचना को अलग करना चाहिए और उन्हें अलग से भारतीय रिज़र्व बैंक, सीएएस, नागपुर को कंप्यूटर से संसाधित करने के लिए अग्रेषित करना चाहिए। यह प्रक्रिया केवल 17 अप्रैल 2004 तक जारी रहनी चाहिए। इसके बाद प्राप्तकर्ता शाखाओं द्वारा रिपोर्ट किए गए सभी लेन-देन की सूचना दी जाएगी और लेन-देन की तारीख के बावजूद रिपोर्ट के महीने के खातों में सामान्य तरीके से हिसाब लगाया जाएगा। मार्च 2004 के लेनदेन के लिए विशेष व्यवस्था के बाद, नोडल/फोकल प्वाइंट शाखाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे मार्च 2004 के लेनदेन के लिए आंचलिक लेखा अधिकारियों/वेतन और लेखा अधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिए डीएमएस के दो सेट तैयार करें - एक 31 मार्च 2004 तक के लेनदेन के लिए और दूसरा 1 अप्रैल से 17 अप्रैल 2004 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर के साथ नोडल/फोकल प्वाइंट शाखाओं द्वारा समायोजित मार्च अवशिष्ट लेनदेन के लिए। चूंकि नोडल/फोकल प्वाइंट शाखा भी मार्च 2004-2005 से संबंधित अप्रैल 2004 के लेनदेन के साथ-साथ मार्च अवशिष्ट लेनदेन, अप्रैल के लिए मासिक विवरण भी रिपोर्ट करेगी। लेन-देन को सामान्य तरीके से संकलित और आंचलिक लेखा अधिकारियों/वेतन और लेखा अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अप्रैल 2004 (वर्ष 2004 - 2005) और मार्च को अलग करने के लिए अवशिष्ट लेनदेन, मार्च अवशिष्ट लेनदेन से संबंधित विवरण स्पष्ट रूप से "मार्च अवशिष्ट खाता" के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए।

नोट: जैसा कि 22 मई 1996 के हमारे परिपत्र जीए.एनबी.सं.376/42.01.001/95-96 में सूचित किया गया है, सभी 31 मार्च 2004 को या उससे पहले वसूल किए गए चेक/राशि को लेन-देन के रूप में माना जाना चाहिए "मार्च 2004 या मार्च अवशिष्ट लेनदेन" के रूप में चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित जिसकी रिपोर्टिंग अप्रैल माह के दौरान (17 अप्रैल, 2004 तक) की जा सकती है। लेकिन अगर कोई चेक 31 मार्च को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाता है और 1 अप्रैल को या उसके बाद वसूल किया जाता है, इसे "अप्रैल लेनदेन" के रूप में लेनदेन अगले वित्तीय वर्ष के लिए माना जाएगा। तदनुसार इसके मुताबिक बैंक मार्च 2004 और अप्रैल 2004 (वर्ष 2004-2005) लेनदेन के लिए अलग स्क्रॉल तैयार करेंगे।

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