विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अनुग्रह भुगतान देने के लिए योजना (1.3.2020 से 31.8.2020) - आरबीआई - Reserve Bank of India
विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अनुग्रह भुगतान देने के लिए योजना (1.3.2020 से 31.8.2020)
भारिबैं/2020-21/61 अक्तूबर 26, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) महोदय/ महोदया विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अनुग्रह भुगतान देने के लिए योजना (1.3.2020 से 31.8.2020) भारत सरकार ने 23 अक्टूबर 2020 को विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अनुग्रह भुगतान देने के लिए योजना (1.3.2020 से 31.8.2020) (योजना) की घोषणा की है, जिसमें सबंधित ऋणदाता संस्थाओं द्वारा उधारकर्ताओं की कुछ श्रेणियों को 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच की अवधि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्रेडिट करके अनुग्रह भुगतान किया जाना अधिदेशित है। योजना का विवरण निम्नलिखित पर उपलब्ध है: https://financialservices.gov.in/sites/default/files/Scheme Letter.pdf. 2. सभी ऋणदाता संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे योजना के प्रावधानों से निर्देशित हों और निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करें। भवदीय (प्रकाश बलियारसिंह) |