सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा रक्षा पेंशनभोगियों को पेंशन भुगतान की योजना- पेंशन भुगतान स्क्रॉल जमा करने में देरी तथा फर्जी और धोखाधड़ी वाले भुगतानों से बचने के लिए कदम - आरबीआई - Reserve Bank of India
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा रक्षा पेंशनभोगियों को पेंशन भुगतान की योजना- पेंशन भुगतान स्क्रॉल जमा करने में देरी तथा फर्जी और धोखाधड़ी वाले भुगतानों से बचने के लिए कदम
परिपत्र सं. आरबीआई 2004/224 18 अक्टूबर, 2004 मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा रक्षा पेंशनभोगियों को पेंशन भुगतान की योजना- पेंशन भुगतान स्क्रॉल जमा करने में देरी तथा फर्जी और धोखाधड़ी वाले भुगतानों से बचने के लिए कदम प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन), इलाहाबाद के कार्यालय द्वारा यह सूचित किया गया है कि पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों द्वारा पेंशन भुगतान स्क्रॉल प्रस्तुत करने में दो से तीन महीने की देरी होती है। ऐसा देखा गया है कि अक्सर इस प्रकार के स्क्रॉल समूहों में भेजे जाते हैं। इस संबंध में रक्षा पेंशनभोगियों को पेंशन भुगतान की योजना पुस्तिका के पैराग्राफ 9(6), 10 और 11 का संदर्भ आमंत्रित किया गया है जिसमें भुगतान करने वाली शाखाओं, लिंक शाखाओं और प्रतिपूर्ति शाखाओं द्वारा पेंशन भुगतान स्क्रॉल के प्रसारण की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के अनुसार पूरा करने की आवश्यकता है ताकि भुगतान स्क्रॉल अंततः पीसीडीए (पेंशन), इलाहाबाद के कार्यालय को अगले महीने की 15 तारीख तक प्राप्त हो जाएं (मार्च महीने के स्क्रॉल को छोड़कर, जो कि हर साल अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक पहुंचना चाहिए)। 2. ऐसा पाया गया है कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, बैंकों द्वारा निर्धारित समय सारणी का पालन नहीं किया जाता है। पीसीडीए (पेंशन) के कार्यालय ने यह भी पाया है कि कुछ मामलों में पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं द्वारा निर्धारित जांच का पालन किए बिना ही फर्जी और धोखाधड़ी वाले पीपीओ पर जालसाजों को ग्रेच्युटी और कम्युटेशन राशि का भुगतान किया गया । यह भी देखा गया है कि पहली पेंशन के भुगतान के मामलों में, या तो पीपीओ नंबरों का उल्लेख स्क्रॉल पर नहीं किया गया या गलत पीपीओ नंबरों का उल्लेख किया गया था, जिससे भुगतान की वास्तविकता को सत्यापित करना मुश्किल हो गया था। इसके अलावा, यह भी पाया गया है कि इन भुगतानों को रक्षा पेंशनभोगियों के नियमित मासिक भुगतान के साथ मुख्य पेंशन भुगतान स्क्रॉल में दिखाया जा रहा था। 3. रक्षा मंत्रालय (वित्त) ने वित्त वर्ष 2004-2005 से बजटीय आवंटन की बुकिंग के संबंध में कतिपय बजटीय वचनबद्धताएं निर्धारित की हैं। पीसीडीए (पेंशन) द्वारा इस प्रकार की बजटीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दृष्टि से, पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं/लिंक शाखाओं/प्रतिपूर्ति शाखाओं को निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए एक अधिक कुशल प्रणाली स्थापित करने के लिए निम्नलिखित सलाह दी जाती है : (i) पेंशन भुगतान करने वाली शाखाएं निर्धारित समय के भीतर (अगले महीने की 10 तारीख तक) लिंक शाखाओं को पेंशन भुगतान स्क्रॉल प्रस्तुत करें। स्क्रॉल को समूह मे प्रेषित नही किया जाना चाहिए। (ii) लिंक शाखा को प्रत्येक माह की 11 तारीख तक प्रतिपूर्ति बैंकों (आरबीआई/एसबीआई आदि जैसा भी मामला हो) को सारांश पत्र और सारांश दस्तावेजों के साथ स्क्रॉल की मूल प्रति अग्रेषित करनी चाहिए। (iii) प्रतिपूर्ति करने वाले बैंकों को पेंशन भुगतान करने वाले बैंक की प्रतिपूर्ति करने के बाद स्क्रॉल की मूल प्रति सीधे सीडीए (पेंशन), इलाहाबाद को सरकारी खाते में नामे के बाद भेजनी चाहिए ताकि, मार्च स्क्रॉल के अलावा, बाकी महीनो का स्क्रॉल अगले महीने की 15 तारीख तक पीसीडीए (पेंशन) तक पहुंच सके। (iv) पेंशन के प्रथम भुगतान के मामलों में, पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं को प्रत्येक पेंशनभोगी के नाम के साथ सही पीपीओ संख्या, ग्रेच्युटी की राशि और कम्युटेशन को ध्यान से दर्शाते हुए अलग स्क्रॉल तैयार करना चाहिए और नियमित मासिक भुगतान मामलों के अलावा मासिक आधार पर अलग से प्रस्तुत करना चाहिए, जो अलग-अलग सारांश पत्र के साथ अलग से तैयार किया जाना जारी रहेगा। (iv) पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं को नियमित मासिक पेंशन भुगतान मामलों के साथ-साथ प्रथम पेंशन भुगतान मामले के लिए अलग-अलग सारांश पत्र तैयार करने चाहिए। 4. कृपया अपनी रक्षा पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं को इस मामले में उपयुक्त रूप से सूचित करें। भवदीय, ह/- (एम. टी. वर्गीज) |