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10 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर ब्याज में 1 प्रतिशत छूट की योजना

भारिबैं / 2010-11/399
ग्राआऋवि.एसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं. 52/06.11.01/2010-11

08 फरवरी 2011

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

10 लाख रुपए तक के आवास ऋण
पर ब्याज में 1 प्रतिशत छूट की योजना

कृपया 09 अगस्‍त  2011 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं16/ 06.11.01/2010-11 और 20 अक्‍तूबर 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.एसएमई एवं एनएफएस. सं16/06.11.01/ 2010-11 देखें, जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ उपर्युक्‍त योजना के अंर्तगत दावों की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया से संबंधित अनुदेश प्रेषित किए गए हैं।

2. चूँकि हमें भारत सरकार से  कुछ और निम्‍नलिखित स्‍पष्‍टीकरण प्राप्‍त हुए हैं, जो प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्‍तुत करते समय ध्‍यान में रखे जाएं:

  •  फॉर्म हाउसों के निर्माण हेतु अनिवासी भारतीयों और बैंकों के स्‍टाफ-सदस्‍यों को प्रदान किए गए आवास ऋण इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के लिए पात्र नहीं हैं।
  • ब्‍याज में आर्थिक सहायता की गणना हेतु ऋण वितरण की प्रत्‍येक किश्‍त को एक पृथक् ऋण माना जाए और उक्‍त प्रत्‍येक वितरण के लिए आर्थिक सहायता का दावा बारह किश्‍तों के लिए किया जाए । एक ही बार में पूरे वितरित किए गए ऋणों के लिए वितरित की गई पूरी राशि पर आर्थिक सहायता आरंभ में ही प्रदान कर दी जाएगी । आर्थिक सहायता की गणना ऋण वितरण की तारीख से 12 माह की अवधि के लिए की जानी है, जिससे शेष समान मासिक किश्‍तें कम हो जाएंगी ।
  • 01 अक्‍तूबर 2009 से पूर्व मंजूर किए गए ऋण इस योजना के अंर्तगत प्रतिपूर्ति के पात्र नहीं होंगे ।
  • सभी राज्‍य सहकारी बैंकों को तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए, जब तक भारत सरकार द् वारा उसकी प्रतिपूर्ति हो, अपनी निधियों का प्रयोग करना चाहिए।

3. सभी राज्‍य सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे उत्‍साहपूर्वक इस योजना को कार्यान्‍वित करें और सभी पात्र ग्राहकों/हिताधिकारियों को योजना के लाभ तत्‍परता से उपलब्‍ध कराएं। बैंक, दावा-फॉर्मेट की हार्ड और सॉफ्ट प्रति दोनों ही उपलब्‍ध कराना भी नोट करें।

4.  कृपया पावती भेजें।

भवदीय

(बी. पी. विजयेन्द्र)
मुख्य महाप्रबंधक

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