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वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम, 2004 में संशोधन - एक जमा कार्यालय से दूसरे जमा कार्यालय में खातों का हस्तांतरण - प्रभार

आरबीआई/2005-06/355
संदर्भ.सं.डीजीबीए.सीडीडी.एच. 15704/15.15.001/2005-06

12 अप्रैल 2006
चैत्र 22, 1928 (एस)

महाप्रबंधक
सरकारी लेखा विभाग
भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहयोगी बैंक
इलाहाबाद बैंक/बैंक ऑफ़ बड़ौदा/बैंक ऑफ़ इंडिया/
बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र/केनरा बैंक/सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया/
कॉर्पोरेशन बैंक/देना बैंक/इंडियन बैंक/इंडियन ओवरसीज़ बैंक/
पंजाब नेशनल बैंक/सिंडिकेट बैंक/यूको बैंक/
यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया/यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया/
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

महोदय,

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम, 2004 में संशोधन - एक जमा कार्यालय से दूसरे जमा कार्यालय में खातों का हस्तांतरण - प्रभार

कृपया 28 अक्टूबर 2004 का हमारे परिपत्र सीओ.डीटी.सं. 15.02.001/एच.3917-3939/2004-05 का संदर्भ देखें, जिसमें आपको उपर्युक्त योजना में संशोधन की सलाह दी गई है।

2. भारत सरकार, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियमों, 2004 में संशोधन किया है, जो जमाकर्ता द्वारा देय हस्तांतरण शुल्क को दर्शाते हुए एक जमा कार्यालय से दूसरे कार्यालय में खातों के हस्तांतरण के संबंध में है और तदनुसार 23 मार्च 2006 की अधिसूचना संख्या...जीएसआर...(ई) जारी की गई जिसमें संशोधन शामिल हैं (प्रतिलिपि संलग्न)। आप कृपया सभी नामित शाखाओं को सलाह देंकि वे उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन के दौरान उक्त संशोधनों पर ध्यान दें।

3. कृपया पावती की सूचना भेजें।

सादर,
ह/-
(बी.बी.संगमा)
महाप्रबंधक

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