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सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार के लेन-देन - मंदड़िया बिक्री

आरबीआई/2011-12/615
संदर्भ : आंऋप्रवि.पीसीडी.सं.21/14.03.07/2011-12

21 जून 2012

सभी बाजार सहभागी

महोदय/महोदया

सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार के लेन-देन - मंदड़िया बिक्री

कृपया उपर्युक्त विषय पर 28 दिसंबर 2011 का परिपत्र आंऋप्रवि.पीसीडी.सं.14/14.03.07/ 2011-12 देखें ।

2. वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को "अनुमानित" मंदड़िया बिक्री की अनुमति है जिसके द्वारा वे एएफएस/एचटीएम पोर्टफोलियो के अंतर्गत प्रतिभूति धारित होने के बावजूद एचएफटी पोर्टफोलियो से उसकी मंदड़िया बिक्री कर सकते हैं (दिनांक 31 जनवरी 2007 का परिपत्र भारिबैं/2006-07/243) । विभिन्न परिदृश्यों के मद्देनज़र, जिनके अंतर्गत एचएफटी पोर्टफोलियो में विशिष्ट प्रतिभूतियों में अधिक्रय और अधिविक्रय एक साथ किया जा सकता है (परिशिष्ट), यह निर्णय लिया गया है कि एचएफटी पोर्टफोलियो के अंतर्गत मंदड़िया बिक्री की अनुमति दी जाए बशर्ते कि "सांकेतिक" मंदड़िया बिक्री करने वाले सहभागी उसे बाद में एकमुश्त खरीदेंगे अथवा रिवर्स रिपो के अंतर्गत प्रतिभूति का अभिग्रहण करके एक दिवस से अधिक के लिए मंदड़िया बिक्री करेंगे लेकिन मंदड़िया बिक्री पर सुपुर्दगी के लिए एचएफटी पोर्टफोलियो में पहले से धारित प्रतिभूतियों का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

3. उक्त परिपत्रों में विहित अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

भवदीय

(के. के. वोहरा)
मुख्य महाप्रबंधक

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