सरकारी प्रतिभूतियों में समर्थक बाजार लेन-देन – शॉर्ट सेलिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
सरकारी प्रतिभूतियों में समर्थक बाजार लेन-देन – शॉर्ट सेलिंग
भारिबैं/2014-15/365 24 दिसंबर 2014 सभी बाजार प्रतिभागी प्रिय महोदय/महोदया सरकारी प्रतिभूतियों में समर्थक बाजार लेन-देन – शॉर्ट सेलिंग उपर्युक्त विषय पर परिपत्र आइडीएमडी.सं./11.01.01(बी)/2006-07 दिनांक 31 जनवरी 2007, आइडीएमडी. डीओडी. सं. 3165/11.01.01(बी)/2007-08 दिनांक 1 जनवरी 2008, आइडीएमडी.पीसीडी. 14/14.03.07/2011-12 दिनांक 28 दिसंबर 2011, आइडीएमडी.पीसीडी.21/14.03.07/2011-12 दिनांक 21 जून 2012 और आइडीएमडी.पीसीडी.06/14.03.07/2014-15 दिनांक 30 सितंबर 2014 द्वारा अद्यतन किये गये परिपत्र आइडीएमडी.सं.03/11.01.01(बी)/2005-06 दिनांक 28 फरवरी 2006 की ओर आकृष्ट किया जाता है । उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों को रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमाओं और अन्य शर्तों के अधीन सरकारी प्रतिभूतियों में शॉर्ट सेलिंग करने की अनुमति दी जाती है । 2. इसके अतिरिक्त, आरबीआई परिपत्र युबीडी.बीपीडी.(पीसीबी).परिपत्र सं.9/09.29.00/2013-14 दिनांक 4 सितंबर 2013 के अनुसार कतिपय शहरी सहकारी बैंक (युसीबी), जिन्हें इसके प्रयोजनार्थ सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अनुमति दी जाती है, दिन के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों का शॉर्ट सेल कर सकते हैं । इस संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि इस प्रकार अनमत युसीबी को भी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर पात्र प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित शॉर्ट सेल सीमाओं, रिपोर्टिंग और अन्य जोखिम प्रबंध अपेक्षाओं का पालन करना होगा । 3. शॉर्ट सेल के संबंध में वर्तमान मासिक रिपोर्टिंग अपेक्षा, जैसाकि आरबीआई परिपत्र आइडीएमडी. पीसीडी.06/14.03.07/2014-15 दिनांक 30 सितंबर 2014 में वर्णित है, की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है । रिपोर्टिंग के फॉर्मैट को संशोधित किया गया है, ताकि माह के दौरान विनियामक सीमाओं में हुए परिवर्तनों (उदाहरण के लिए, प्रतिभूतियों की बकाया राशि और/या इसकी बेंचमार्क स्थिति में परिवर्तन के कारण) को ग्रहण किया जाये और इसे अनुबंध के रूप में संलग्न किया गया है । पात्र प्रतिष्ठान दैनिक प्रतिभूति वार शॉर्ट सेल स्थिति की विधिवत प्रमाणित रिपोर्ट, संशोधित फॉर्मैट के अनुसार, मासिक आधार पर उत्तरवर्ती माह की 8 तारीख तक वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई, को करेंगे । रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी ई-मेल से भेजी जाये । 4. पूर्वोक्त परिपत्रों में अंतर्विष्ट अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी । भवदीय, (डिंपल भांडिया) |