बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 -शाखा प्राधिकरण के संबंध में मास्टर परिपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 -शाखा प्राधिकरण के संबंध में मास्टर परिपत्र
आरबीआइ/ 2007-08/55
बैंपविवि. सं. बीएल.बीसी. 16 /22.01.001/2007-08
2 जुलाई 2007
11 आषाढ़ 1929 (शक)
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक एवं स्थानीय क्षेत्र बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
प्रिय महोदय
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 -शाखा प्राधिकरण के संबंध में मास्टर परिपत्र
जैसा कि आप जानते हैं, शाखा प्राधिकरण के संबंध में संशोधित नीति की घोषणा के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2006 का एक मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 11/22.01.001/2006 जारी किया था जिसे अब 30 जून 2007 तक अद्यतन कर दिया गया है । संशोधित मास्टर परिपत्र की प्रति संलग्न है ।यह नोट किया जाए कि इस मास्टर परिपत्र में परिशिष्ट में दी गई सूची में निर्दिष्ट परिपत्रों में निहित सभी अनुदेशों को समेकित और अद्यतन कर दिया गया है जहां तक वे शाखा प्राधिकरण से संबंधित हैं। इस मास्टर परिपत्र को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध करवा दिया गया है।
2. विदेशी बैंक इस मास्टर परिपत्र के पैरा 19 से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं ।
भवदीय
(पी. विजय भास्कर)
मुख्य महाप्रबंधक