बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 23 - ऑफ साईट/ मोबाईल एटीएम पर दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 23 - ऑफ साईट/ मोबाईल एटीएम पर दिशानिर्देश
भारिबैं/2014-15/556 अप्रैल 16, 2015 सभी राज्य सहकारी बैंक महोदया/महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 23 - ऑफ साईट/ मोबाईल एटीएम पर दिशानिर्देश कृपया उपर्युक्त विषय पर 01 फरवरी 1995 का हमारा परिपत्र सं आरपीसीडी.सं.बीसी.114/07.06.00-94/95 देखें जिसके अनुसार राज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन लिए बिना ऑन साईट एटीएम स्थापित करने के लिए अनुमति दी गई थी। 2015-16 के पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुच्छेद 27 के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि पात्रता संबंधी निम्न शर्तों को पूरा करने वाले राज्य सहकारी बैंकों को उनके कार्यक्षेत्र की आवश्यकता और क्षमता के अनुसार रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑफ साईट एटीएम/ मोबाइल एटीएम स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।
उक्त मापदंडों का मूल्यांकन नाबार्ड द्वारा अपने अद्यतन निरीक्षण रिपोर्ट में किया गया हो | 2. राज्य सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि ऑफ साईट/ मोबाईल एटीएम की स्थापना के लिए प्रस्ताव उनके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो । 3. राज्य सहकारी बैंकों द्वारा ऑफ साईट/ मोबाईल एटीएम को परिचालित किए जाने के संदर्भ में शर्तें संलग्नक-1 में दी गई हैं। 4. राज्य सहकारी बैंक, ऑफ साईट/ मोबाईल एटीएम के परिचालित होने के तुरंत बाद और किसी भी स्थिति में 15 दिन के भीतर उसकी सूचना संलग्न (संलग्नक-2) प्रारूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के जिस क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यक्षेत्र के अधीन राज्य सहकारी बैंक का प्रधान कार्यालय कार्यरत हो उनको रिपोर्ट करेंगे और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 23 के तहत प्राधिकार प्राप्त करेंगे। भवदीया, (सुमा वर्मा) अनुलग्नक: 2 |