बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) - जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा व्यवसाय के नए स्थान का उद्घाटन - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) - जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा व्यवसाय के नए स्थान का उद्घाटन
आरबीआई/2022-23/106 11 अगस्त, 2022 सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया/महोदय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) - जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा व्यवसाय के नए स्थान का उद्घाटन 29 सितंबर, 2020 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम (2020 की संख्या 39) में संशोधन के अनुसार, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय का नया स्थान खोलने/एटीएम स्थापित करने या ऐसे कार्यालयों के स्थान को स्थानांतरित करने की अनुमति है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि व्यवसाय के नए स्थान/एटीएम की स्थापना के लिए डीसीसीबी द्वारा आवेदन जमा करने के लिए मानदंड और प्रक्रिया के विवरण के साथ दिशानिर्देश जारी किए जाएं। 2. किसी डीसीसीबी द्वारा शाखाएं/विस्तार काउंटर/विशेषीकृत शाखाएं/क्षेत्रीय कार्यालय/आंचलिक कार्यालय/प्रशासनिक कार्यालय/शाखाओं का स्थानांतरण/विस्तार काउंटरों को पूर्ण शाखाओं में उन्नयन करने के मानदंड निम्नानुसार हैं:
उपर्युक्त मापदंड जो नाबार्ड की अद्यतन निरीक्षण रिपोर्ट में परिलक्षित होते है पर विचार किया जाएगा। 3. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 23 के तहत विनियामक अनुमोदन में तेजी लाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि जो डीसीसीबी उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करते हैं, वे शाखाएं/विस्तार काउंटर/विशेष शाखाएं/क्षेत्रीय कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/प्रशासनिक कार्यालय/शाखाओं के स्थानांतरण/विस्तार काउंटरों का पूर्ण शाखाओं में उन्नयन के लिए पूर्व अनुमोदन हेतु अपना आवेदन बैंकिंग विनियमन (सहकारी समितियां) नियम, 1966 में निर्धारित प्रारूप में भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) को प्रस्तुत कर सकते हैं। बैंक आवेदन की एक प्रति नाबार्ड को भी अग्रेषित करेंगे, जो तत्पश्चात, इस मामले में डीसीसीबी की सिफारिश भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित आरओ को भेजेगा। 4. डीसीसीबी को भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना ऑन-साइट एटीएम स्थापित करने की अनुमति होगी। वे भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना अपनी आवश्यकता और परिचालन क्षेत्र में क्षमता के अनुसार ऑफ-साइट/मोबाइल एटीएम भी स्थापित कर सकते हैं, बशर्ते कि वे उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करें। इसके अलावा, डीसीसीबी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑफ-साइट/मोबाइल एटीएम की स्थापना के प्रस्ताव को उनके निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। डीसीसीबी द्वारा ऑफ-साइट/मोबाइल एटीएम को परिचालित करने की शर्तें अनुबंध I में दी गई हैं। डीसीसीबी द्वारा ऑन-साइट/ऑफ-साइट/मोबाइल एटीएम की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप अनुबंध II और अनुबंध III में दिए गए हैं। रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को अनुबंध IV में सूचीबद्ध किया गया है। 5. डीसीसीबी, ऑफ-साइट/मोबाइल एटीएम के परिचालन के तुरंत बाद और किसी भी स्थिति में 15 दिनों के भीतर, प्रारूप के अनुसार संलग्न अनुबंध II और अनुबंध III में रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके अधिकार क्षेत्र में डीसीसीबी का प्रधान कार्यालय कार्यरत है को रिपोर्ट करेंगे तथा रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 23 के तहत प्राधिकार प्राप्त करेंगे। 6. डीसीसीबी को सूचित किया जाता है कि वे एटीएम की सुरक्षा पहलुओं से संबंधित आरबीआई द्वारा जारी 12 अप्रैल 2018 के परिपत्र डीसीएम (आयो.) सं.3641/10.25.007/2017-18 और 14 जून 2019 के परिपत्र डीसीएम (आयो.)सं.2968/10.25.007/2018-19 में उल्लिखित दिशानिर्देशों तथा आरबीआई द्वारा एटीएम सुरक्षा पहलुओं से संबंधित जारी किसी भी अनुवर्ती निदेशों का अनुपालन करेंगे। 7. ये दिशानिर्देश परिपत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे। भवदीय (प्रकाश बलियारसिंह) संलग्नक: यथोक्त डीसीसीबी द्वारा ऑफ-साइट/मोबाइल एटीएम परिचालन हेतु शर्तें
ऑन-साइट/ऑफ-साइट एटीएम/मोबाइल एटीएम पर प्रदान की जाने वाली सुविधाएं डीसीसीबी एटीएम चैनल के माध्यम से अपने सभी उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते कि प्रौद्योगिकी की अनुमति हो और चैनल के दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त जांच की गई हो। डीसीसीबी का नाम: 1. स्थापित एटीएम की संख्या (कृपया शाखा-वार विवरण दें)
2. एटीएम के अधिग्रहण का तरीका 3. एटीएम की लागत 4. एटीएम की स्थापना के लिए बुनियादी ढांचे की लागत 5. प्रति दिन एटीएम लेनदेन की औसत संख्या
6. प्रति एटीएम लेनदेन की औसत लागत 7. क्या बैंक किसी अन्य बैंक के साथ एटीएम सुविधा साझा कर रहा है। यदि ऐसा है तो,
8. क्या बैंक किसी अन्य बैंक में स्थापित एटीएम सुविधा का उपयोग कर रहा है। यदि ऐसा है तो,
9. एटीएम की स्थापना के माध्यम से वास्तव में व्युत्पन्न/लाभ प्राप्त होने की उम्मीद का संक्षेप में उल्लेख करें। ए. प्रभावी होने पर बैंक द्वारा ऑफ-साइट एटीएम के परिचालन का प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण डीसीसीबी का नाम:
बी. प्रभावी होने पर बैंक द्वारा मोबाइल एटीएम के परिचालन का प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण डीसीसीबी का नाम:
रिपोर्टिंग आवश्यकताएं
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