बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण नीति - वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले - संशोधित सूची - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण नीति - वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले - संशोधित सूची
भारिबै/2022-23/109 22 अगस्त, 2022 सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण नीति - कृपया दिनांक 18 मई 2017 के 'शाखा प्राधिकरण नीति को युक्तिसंगत बनाना-दिशानिर्देशों का संशोधन' पर हमारा परिपत्र बैविवि.सं.बीएपीडी.बीसी.69/22.01.001/2016-17 देखें। परिपत्र के पैरा 4.2 (ग) के अनुसार भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2018 में जारी अधिसूचना के आधार पर 14 जून 2018 के हमारे परिपत्र बैविवि.सं.बीएपीडी.बीसी.111/22.01.001/2017-18 के तहत देश में 90 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों की सूची जारी की गई थी। 2. भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची को और कम कर 70 कर दिया है। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इसके साथ संलग्न संशोधित सूची (इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी) का पालन करें। भवदीय, (प्रकाश बलियारसिंह) संलग्नक: यथोक्त एलडब्ल्यूई जिलों की सूची
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