बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 – ऑफ-साइट नकदी जमा मशीनें (सीडीएम) / बडी मात्रा में नोट स्वीकार करने वाली मशीनें (बीएनएएम) लगाया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 – ऑफ-साइट नकदी जमा मशीनें (सीडीएम) / बडी मात्रा में नोट स्वीकार करने वाली मशीनें (बीएनएएम) लगाया जाना
भारिबैं/2014-15/438 2 फरवरी 2015 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) प्रिय महोदय/महोदया, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 – ऑफ-साइट नकदी जमा मशीनें (सीडीएम) / बडी मात्रा में नोट स्वीकार करने वाली मशीनें (बीएनएएम) लगाया जाना कृपया 12 जून 2009 का हमारा परिपत्र बैपविवि.सं. बीएल.बीसी.137/22.01.001/2008-09 देखें जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह अनुमति दी गई थी कि उन्हें अपने द्वारा निर्धारित केंद्रों/ स्थानों पर ऑफ -साइट एटीएम की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से प्रत्येक मामले में अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। शाखा लाइसेंसिंग पर 1 जुलाई 2014 के मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीएल.बीसी.4/03.05.90/2014-15 के पैरा 7.2 के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी सूचित किया गया था कि उन्हें ऑफ -साइट एटीएम की स्थापना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। 2. हमें बैंकों से नकदी जमा मशीनें (सीडीएम)/बडी मात्रा में नोट स्वीकार करने वाली मशीनें (बीएनएएम) की स्थापना के लिए अनुमति मांगे जाने संबंधी पत्र प्राप्त होते रहे हैं। इस मामले की जांच की गई है और यह सूचित किया जाता है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, उनके द्वारा निर्धारित केंद्रों/स्थानों पर सीडीएम / बीएनएएम स्थापित करने की अनुमति दी जाए और उन्हें प्रत्येक मामले में भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। क) बैंकों द्वारा निर्धारित किसी भी स्थान पर समुचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ सीडीएम/बीएनएएम की स्थापना की जा सकती है। ख) सीडीएम/ बीएनएएम से ग्राहक को कोई ऐसा नोट न लौटाया जाए जो संदेहास्पद / जाली हो। ग) लेनदेनों का ऑडिट ट्रेल उपलब्ध होना चाहिए ताकि जाली नोटों का पता लगाने की रिपोर्ट की जा सके। 3. बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) को ऐसे ऑफ -साइट सीडीएम/बीएनएएम (जो मौजूदा शाखा परिसर/एटीएम कक्षों में स्थापित नहीं की गई हैं) खोलने संबंधी पूर्ण ब्यौरा स्थापना के तत्काल बाद और किसी भी सूरत में मशीन के सक्रिय / चालू होने के दो सप्ताह के भीतर संबंधित बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय अथवा बैंकिंग विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय (महाराष्ट्र और गोवा में स्थापित सीडीएम/बीएनएएम के संबंध में) को रिपोर्ट किया जाए। भवदीया, (लिली वडेरा) |