बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 23 - शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 23 - शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
भारिबैं/2010-11/77 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 23 - शाखा भारतीय रिज़र्व बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शाखाएँ / विस्तार काउंटर / कार्यालय खोलने / स्थान बदलने / विलय करने आदि के बारे में समय-समय पर अनुदेश जारी करता रहा है। सभी वर्तमान अनुदेशों को समेकित करने तथा हाल ही में किए गए कतिपय परिवर्तनों को शामिल करने के उद्देश्य से एक मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपेक्षित सूचना एक ही जगह पर प्राप्त हो सके । इस मास्टर परिपत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शाखा लाइसेंसीकरण के संबंध में अब तक जारी सभी अनुदेश समेकित हैं। कृपया प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को दें। भवदीय (बी.पी.विजयेद्र ) अनुलग्नक : यथोक्त |