बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखने में कमी - चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखने में कमी - चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता
आरबीआइ /2009-10/477 26 मई 2010 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - वर्तमान में बैंक अपने निर्धारित सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) से अतिरिक्त पात्र प्रतिभूतियों की जमानत पर चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक से चलनिधि प्राप्त करते हैं । यह निर्णय लिया गया है कि इसके अलावा, केवल अस्थायी उपाय के रूप में, अनुसूचित वाणिज्य बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत अपनी निवल मांग और मियादी देयताओं के 0.5 प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त चलनिधि सहायता प्राप्त कर सकते हैं । यह अतिरिक्त चलनिधि सहायता 28 मई 2010 की एलएएफ नीलामी से 2 जुलाई 2010 तक प्राप्त होगी । यह सूचित किया जाता है कि एलएएफ के अंतर्गत इस अतिरिक्त चलनिधि सहायता को प्राप्त करने के कारण निर्माण होने वाले एसएलआर को बनाए रखने में कमी के लिए रिज़र्व बैंक को लिखित में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 की उप-धारा (8) के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं जिसमें उस पर दंडात्मक ब्याज के भुगतान की मांग न करने का अनुरोध किया जा सकता है । भवदीय (बी. महापात्र) |