भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
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आरबीआइ / 2006-07/305 4 अप्रैल 2007 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 मार्च 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआइ/2006-2007/269 / बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 62/12.01.001/2006-2007 देखें । जैसा कि 30 मार्च 2007 की प्रेस प्रकाशनी 2006-07/1336 में उल्लेख किया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में उनके निवल मांग तथा मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के आधे प्रतिशत की दो चरणों में वृद्धि की जाए , जो नीचे उल्लिखित पखवाड़ों से लागू होगी :
तथापि, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कुल मांग और मीयादी देयताओं पर रखा जानेवाला प्रभावी सीआरआर 3.00 प्रतिशत से कम नहीं होगा, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में व्यवस्था है ।
2. इससे संबंधित 4 अप्रैल 2007 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी.73 /12.01.001/ 2006-2007 की प्रतिलिपि संलग्न है।
3. सीआरआर के लिए पात्र नकद शेष राशियों पर ब्याज
वर्तमान में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) और 42 (1 क) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गयी पात्र नकद शेष राशियों पर 1.00 प्रतिशत की दर से ब्याज अदा किया जाता है । अब यह निर्णय लिया गया है कि 14 अप्रैल 2007 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को वर्तमान सीआरआर अपेक्षा के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जानेवाली पात्र नकदी शेष राशियों पर 0.50 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा किया जाएगा । कृपया प्राप्ति-सूचना दें । भवदीय (मालविका सिन्हा) बैंपविवि. सं. आरईटी बीसी. 73/12.01.001/2006-2007 4 अप्रैल 2007 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 1 मार्च 2007 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि.सं. आरईटी बीसी. 61 /12.01.001/2006-2007 का अधिक्रमण करते हुए , भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा अधिसूचित करता है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक ाटं द्वारा रखा जानेवाला अपेक्षित औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) निम्नलिखित प्रभावी तारीखों से, निम्नलिखित प्रतिशत अंक होगा।
तथापि, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कुल मांग और मीयादी देयताओं पर रखा जानेवाला प्रभावी सीआरआर उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार 3.00 प्रतिशत से कम नहीं होगा । (आनंद सिन्हा) |
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