भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
आरबीआइ/2007-08/108
ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी सं. 15/07.02.01/2006-07
1 अगस्त 2007
सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक
महोदय
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
कृपया उपर्युक्त विषय पर 24 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआइ/2006-2007/339 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी सं. 75/07.02.01/2006-07 देखें । वर्तमान चलनिधि परिस्थितियों की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि 4 अगस्त 2007 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकख्र्श्च्ह्य् के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 50 आधार बिंदुओं से बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया जाए ।:
2. इससे संबंधित 1 अगस्त 2007 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी सं. 14/07.02.01/2007-08 की प्रतिलिपि संलग्न है।
कृपया प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें ।
भवदीया
(मोलिना चौधरी)
उप महा प्रबंधक
ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी सं. 14/07.02.01/2007-08 1 अगस्त 2007
अधिसूचना
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 24 अप्रैल 2007 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी सं. 74/07.02.01/2006-07 के आंशिक आशोधन में , भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा अधिसूचित करता है कि 24 अप्रैल 2007 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी सं. 76/07.02.01/2006-07 में दी गई छूटों के अधीन प्रत्येक अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 4 अगस्त 2007 को प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से अपनी कुल मांग तथा मीयादी देयताओं का 7 प्रतिशत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखे।
(वी.एस.दास)
कार्यपालक निदेशक