भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
आरबीआइ / 2007-08 / 109
ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी.बीसी. 17 / 03.05.28(बी) / 2007-08
1 अगस्त 2007
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
महोदय,
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 24 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.बीसी. 72/03.05.28(बी)/2006-07 देखें। वर्तमान चलनिधि परिस्थितियों की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि 4 अगस्त 2007 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 50 आधार बिंदुओं से बढ़ाकर 7.00 प्रतिशत कर दिया जाए।
2. उससे संबंधित 1 अगस्त 2007 की अधिसूचना ग्राआऋवि.आरआरबी.केंका.सं. 16/03.05.28(बी)/2007-08 की प्रति संलग्न है।
भवदीय
( सुरेखा मरांडी )
महाप्रबंधक