भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन
आरबीआई/2019-20/260 26 जून 2020 सभी अनुसूचित बैंक महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.आरईटी.बीसी.51/12.01.001/2019-20 देखें। 2. 27 मार्च 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, न्यूनतम दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखने की अपेक्षा को निर्धारित सीआरआर के 90 प्रतिशत से घटाकर 80 प्रतिशत किया था, जो 28 मार्च 2020 को शुरू होनेवाले पखवाड़े से प्रभावी होकर 26 जून 2020 तक लागू था। 3. कर्मचारियों के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपेक्षा और परिणामी स्थिति बने रहने के कारण रिपोर्टिंग करने में बैंकों को हो रही कठिनाई को देखते हुए, न्यूनतम दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात 80 प्रतिशत बनाए रखने की अपेक्षा को और तीन महीने की अवधि के लिए अर्थात 25 सितंबर 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। भवदीय (डॉ एस के कर) |