आरबीआइ/2009-10/296 संदर्भ : बैंपविवि. सं.आरईटी बीसी.71/12.01.001/2009-10 29 जनवरी 2010 9 माघ 1931 (शक) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर ) बनाये रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 2 जनवरी 2009 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी.103/12.01.001/2008-09 देखें। 2. 29 जनवरी 2010 को जारी मौद्रिक नीति 2009-10 की तीसरी तिमाही समीक्षा में दिए गए वर्तमान समष्टि आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को दो चरणों में उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 5.00 प्रतिशत से 75 आधार अंक बढ़ाकर 5.75 प्रतिशत कर दिया जाए, जो निम्नलिखित पखवाड़ों से प्रभावी होगा :
प्रभावी तिथि (अर्थात् निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ होने वाला पखवाड़ा) |
निवल मांग और मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत) |
13 फरवरी 2010 |
5.50 |
27 फरवरी 2010 |
5.75 |
3. 29 जनवरी 2010 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.सं.आरईटी.बीसी.70/12.01.001/2009 -10 की प्रतिलिपि संलग्न है। 4. कृपया प्राप्ति सूचना दें। भवदीय (पी. के. महापात्र) महाप्रबंधक अनुलग्नक : 1
बैंपविवि. सं. आरईटी बीसी. 70/12.01.001/2009-2010 29 जनवरी 2010 9 माघ 1930 (शक) अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 2 जनवरी 2009 को पूर्व में जारी अधिसूचना बैंपविवि.सं.आरईटी बीसी.102/12.01.001/2008-09 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा रखा जाने वाला औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) नीचे उल्लिखित तारीखों से, उनके सामने निर्दिष्ट प्रतिशत अंक होगा :
प्रभावी होने की तारीख (अर्थात् निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ होने वाला पखवाड़ा) |
निवल मांग तथा मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत) |
13 फरवरी 2010 |
5.50 |
27 फरवरी 2010 |
5.75 |
(जी. गोपालकृष्ण) कार्यपालक निदेशक |