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भारतीय रिज़ॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - दैनिक न्यूनतम प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने में ढील देना

भारतीय रिज़ॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) -
दैनिक न्यूनतम प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने में ढील देना

संदर्भ :बैंपविवि.सं.आरइटी.बीसी. 54 /12.01.001/2002-03

27 दिसंबर 2002
6 पौष 1924(शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और
स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़ॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) -
दैनिक न्यूनतम प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने में ढील देना

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 29 अक्तूबर, 2002 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं. बीसी. 35/ 12.01.001/2002-03 का पैरा 1(ख) देखें ।

2. जैसा कि उस परिपत्र में बतलाया गया है, वर्तमान में सभी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पखवाड़े के दौरान अपेक्षित प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सी आर आर) का कम-से-कम 80 प्रतिशत दैनिक आधार पर बनाये रखेंगे, जो रिपोर्टिंग पखवाड़े के सभी दिनों के लिए लागू है । बैंक अंत: कालिक नकदी प्रवाह के अनुसार प्रारक्षित निधि रखने के लिए सबसे उपयुक्त कार्यनीति चुन सकें, इसके लिए उन्हें कुछ लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि 28 दिसंबर, 2002 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सी आर आर) के वर्तमान में अपेक्षित न्यूनतम 80 प्रतिशत शेष को घटाकर 70 प्रतिशत कर दिया जाये ।

भवदीय

(सुदर्शन ओरम)
उप महा प्रबंधक

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