कार्ड प्रेजेंट और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेनों के लिए सुरक्षा और जोखिम कम करने के उपाय - ईएमवी चिप और पिन कार्ड जारी करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
कार्ड प्रेजेंट और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेनों के लिए सुरक्षा और जोखिम कम करने के उपाय - ईएमवी चिप और पिन कार्ड जारी करना
आरबीआई/2015-16/163 27 अगस्त 2015 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / महोदय/महोदया, कार्ड प्रेजेंट और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेनों के लिए सुरक्षा और जोखिम कम करने के उपाय - ईएमवी चिप और पिन कार्ड जारी करना उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 07 मई 2015 के परिपत्र डीपीएसएस (सीओ) पीडी. सं. 2112/02.14.003/2014-15 का संदर्भ लें जिसके अंतर्गत यह निर्देश जारी किए गए थे कि, दिनांक 01 सितंबर 2015 से बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले सभी नए कार्ड – डेबिट और क्रेडिट, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय - ईएमवी चिप और पिन आधारित कार्ड होंगे। 2. इस संबंध में, विभिन्न बैंकों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें उन्होंने अपनी शाखाओं में केवल मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्डों के मौजूदा स्टॉक के कारण इस समय सीमा का पालन करने में पेश आ रही समस्याओं का उल्लेख किया है। इसके अलावा बैंकों ने इस बात का भी संकेत दिया है कि, ईएमवी चिप और पिन कार्ड जारी करने के लिए प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है। 3. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि ईएमवी चिप और पिन कार्ड जारी करने के लिए समय सीमा में निम्नानुसार विस्तार प्रदान किया जाए:
4. इस विस्तारित अवधि के दौरान, किसी ग्राहक की ओर से ईएमवी चिप और पिन कार्ड जारी करने के लिए विशेष अनुरोध के मामले में बैंकों को तुरंत इस अनुरोध का पालन करना चाहिए। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही सूचित किया जा चुका है कि अंतरराष्ट्रीय उपयोग के लिए जारी किए गए सभी कार्ड आवश्यक रूप से ईएमवी चिप और पिन वाले कार्ड होने चाहिए। 5. जहां तक मौजूदा केवल मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्डों को ईएमवी चिप और पिन कार्ड में परिवर्तित करने का संबंध है, बैंक कार्डों के उतरोत्तर परिवर्तन हेतु स्वयं आवश्यक कदम उठाएँ ताकि, इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि 31 दिसंबर 2018 तक उनके द्वारा जारी किए गए सभी सक्रिय कार्ड ईएमवी चिप और पिन आधारित कार्ड हों। जारीकर्ता बैंक कृपया इस बात का ध्यान दें कि जारी किए गए मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्डों को 31 दिसंबर 2018 तक प्रतिस्थापित कर दिया जाए चाहे कार्ड की वैधता अवधि कुछ भी क्यों न हो और तदनुसार बैंकों को सक्रिय कदम उठाने होंगे ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि, विफल हुए बिना समय सीमा का पालन किया जाए। 6. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10(2) के तहत जारी किया जा रहा है। भवदीय (नंदा एस. दवे) |