मुद्रा तिजोरियों की रखवाली के लिए सुरक्षा व्यवस्था - आरबीआई - Reserve Bank of India
मुद्रा तिजोरियों की रखवाली के लिए सुरक्षा व्यवस्था
आरबीआई/2004-05/479 24 मई 2005 अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक महोदया/प्रिय महोदय, मुद्रा तिजोरियों की रखवाली के लिए सुरक्षा व्यवस्था कृपया दिनांक 19 फरवरी 2005 के परिपत्र सीओ डीएपीएम सीएससी. संख्या 316/15.08.02/2004-05 के साथ पठित दिनांक 30 अगस्त 2002 के हमारे परिपत्र डीसीएम (एस एंड डी) संख्या 172/12.02.29/2002-03 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार राज्य सशस्त्र पुलिस की अनुपलब्धता के मामले में बैंकों को अंतरिम उपाय के रूप में अपने स्वयं के कर्मियों के माध्यम से या प्रतिष्ठित/विश्वसनीय निजी सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से अपनी मौजूदा/नई मुद्रा तिजोरियों के लिए अपनी स्वयं की सुरक्षा व्यवस्था करने की अनुमति दी गई थी जो अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के अधीन है कि ऐसी निजी एजेंसियों ने एजेंसी और तैनात व्यक्तियों दोनों के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त कर ली है। 2. भारत सरकार ने हमें सूचित किया है कि अब से मुद्रा तिजोरी की रखवाली के लिए बैंक केवल पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) द्वारा प्रायोजित भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा एजेंसियों या डीजीआर द्वारा प्रायोजित राज्य भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा निगमों की मांग कर सकते हैं। 3. इस संदर्भ में किसी भी जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए आप सीधे पुनर्वास महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, वेस्ट ब्लॉक-IV, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110 066 से संपर्क कर सकते हैं। (फैक्स नंबर 011-26192350 और दूरभाष नंबर 011-26192352) 4. कृपया पावती दें। भवदीय हस्ता/- (यू.एस. पालीवाल) |