सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 (एससीएसएस) का संचालन - आरबीआई - Reserve Bank of India
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 (एससीएसएस) का संचालन
आरबीआई/2004-05/253 28 अक्टूबर 2004 कार्तिका 6, 1926 (एस) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 (एससीएसएस) का संचालन कृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 7 अक्तूबर 2004 के परिपत्र संख्या आरबीआई/2004-05/213 का संदर्भ देखें, जिसके साथ 2 अगस्त 2004 की अधिसूचना सं.जीएसआर.490 (ई) और 30 सितम्बर 2004 के कार्यालय ज्ञापन की प्रतियां आपकी ओर से आवश्यक कार्रवाई के लिए, अग्रेषित की गई थीं। अब हम दिनांक 27 अक्टूबर 2004 की डीईए, एमओएफ, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा, योजना में विभिन्न संशोधन करते हुए जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएसआर .......... (ई), की एक प्रति भेज रहे हैं। ये संशोधन 27 अक्तूबर 2004 से प्रभावी हैं। तदनुसार, आप कृपया सभी नामित शाखाओं को सलाह दे सकते हैं कि वे उपरोक्त योजना के कार्यान्वयन के दौरान उक्त संशोधनों पर ध्यान दें। 2. कृपया प्राप्ति-स्वीकार करें। भवदीय, (डी. राजगोपाल राव) सलग्न: यथोक्त |