वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 - टीडीएस से संबंधित मुद्दे - स्पष्टीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 - टीडीएस से संबंधित मुद्दे - स्पष्टीकरण
आरबीआई/2005-06/339 29 मार्च 2006 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक महोदय वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 - टीडीएस से संबंधित मुद्दे - स्पष्टीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर 27 जुलाई 2005 के हमारे परिपत्र संख्या आरबीआई/2004-05/352 – सीओ.डीटी.सं.15.02.001/एच-6612-6634/2004-05 के पैरा 1(ii) का संदर्भ देखें। 2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली ने पत्र एफ. सं. 2-8/2004- एनएस-II दिनांक 28 मार्च 2006 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा स्पष्ट किया है कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)-2004 के तहत ब्याज भुगतान स्रोत पर कर कटौती से मुक्त नहीं है। इसलिए, बैंकों को योजना के तहत ब्याज भुगतान का वितरण करते समय स्रोत पर आयकर कटौती करने की आवश्यकता है। 3. आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त स्पष्टीकरण को तत्काल कार्यान्वयन/मार्गदर्शन के लिए अपने बैंक की नामित शाखाओं तक पहुंचाएं। आप यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि एजेंटों/निवेशकों के मार्गदर्शन के लिए नामित शाखाओं द्वारा नोटिस बोर्ड पर स्पष्टीकरण की एक प्रति प्रदर्शित की जाए। सादर, ह/- (डी. राजगोपाल राव) |