वरिष्ठ नागरिक बचत योजना,2004 - नामित से फार्म 15-जी स्वीकार किया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना,2004 - नामित से फार्म 15-जी स्वीकार किया जाना
भारिबै/2008-09/493 05 जून 2009 महाप्रबंधक सरकारी लेखा कारोबार विभाग महोदय /महोदया, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना,2004 - नामित से फार्म 15-जी स्वीकार किया जाना आपको विदित है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 (एससीएसएस, 2004) के अंतर्गत जमाओं पर प्राप्त ब्याज पर टीडीएस से छूट पाने हेतु निवेशक फार्म 15-जी एवं 15-एच पूर्ण कर जमा कर सकते हैं । 2. केद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने दिनांक 14 मई 2009 के का.ज्ञा.सं.फा.सं./275/36/2009-आईटी (बी) के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि एससीएसएस के निवेशक के नामित भी जमकर्ता की मृत्यु होने पर भुगतान प्राप्त करते समय फार्म 15 जी (प्राप्त होनेवाले ब्याज पर आयकर से छूट के लिए घोषणापत्र) प्रस्तुत कर सकते है । 3. यह परिपत्र सूचना एवं अनुपालन के लिए आपके बैंक की विनिर्दिष्ट शाखाओं की जानकारी में लाएं । 4. कृपया पावती भेजें । भवदीय, (इम्तियाज अहमद) |