वरिष्ठ नागरिक बचत योजना,2004 (एससीएसएस)-एक एजेंसी बैंक से दूसरे एजेंसी बैंक/पोस्ट ऑफिस से लेखा अंतरण- लेखांकन प्रक्रिया
भारिबैं/2007-08/285
संदर्भ.सं.सबैंलेवि.सीडीडी.सं.सं.एच-11029 /15.15.001/2007-08
17 अप्रैल 2008
28 चैत्र 1930 (श)
महाप्रबंधक
सरकारी लेखा विभाग,प्रधान कार्यालय
भारतीय स्टेट बैंक /स्टेट बैंक ऑफ इंदौर/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर/स्टेट बैंक आफ हैदराबाद/ स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
इलाहाबाद बैंक/बैंक ऑफ बडौदा/बैंक ऑफ इंड़िया/बैंक ऑफ महाराष्ट्र
केनरा बैंक/सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया/कार्पेरेशन बैंक/देना बैंक/इंडियन बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक/पंजाब नेशनल बैंक/सिंडीकेट बैंक/यूको बैंक/
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया/विजया बैंक/आइसीआइसीआइ बैंक
महोदय
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना,2004 (एससीएसएस)-एक एजेंसी बैंक से दूसरे एजेंसी बैंक/पोस्ट ऑफिस से लेखा अंतरण-लेखांकन प्रक्रिया
कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 12 अप्रैल 2006 के सबैंलेवि.सीडीडी.सं.एच- 15704/15.15.001 के संदर्भ में हमारा परिपत्र भारिबैं/2005-06/355 देखें।
2.इसके अनुक्रम में हम सूचित करते हैं कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना(एससीएसएस)के अंर्तगत एक एजेंसी बैंक से दूसरे एजेंसी बैंक/डाकघरों को लेखों का अंतरण करने के लिए अपनायी जानेवाली लेखांकन प्रक्रिया के मामले की जांच वित्त मंत्रालय,भारत सरकार के द्वारा की गई है और उन्होंने 1 नवंबर 2007 के अपने पत्र में एससीएसएस के अंर्तगत एजेंसी बैंकों/डाकघरों के बीच लेखों के आपसी अंतरण के लिए वही प्रक्रिया अपनाए जाने को अपना अनुमोदन दिया है जो पीपीएफ योजना के लिए अपनायी जा रही है तथा इस प्रकार के अंतरण के लिए शीर्षांकित योजना के संबंधित नियमों के अंतर्गत यथा लागू अंतरण शुल्क का भुगतान करना होगा। इस संबंध में उठाए जानेवाले कदमों की जानकारी की सूची उदाहरण के तौर पर अनुबंध में दी गई है।
3. इस परिपत्र की विषयवस्तु को पदनामित बैंकों/शाखाओं की जानकारी और अनुपालन हेतु ध्यान में लाया जाए।
4.कृपया प्राप्ति सूचना दें।
भवदीय
(इम्तियाज़ अहमद)
सहायक महाप्रबंधक
एससीएसएस लेखों के अंतरण के लिए उठाए जानेवाले कदमों की सूची
(संदर्भ: (i) पीपीएफ खाता अंतरण के संबंध में दिनांक 10 सितंबर 1988 का हमारा परिपत्र सं.सीओ.डीटी एसएस.19/966/88-89 (ii) दिनांक 2 अगस्त 2004 की भारत सरकार की अधिसूचना सं.जी.एस.आर.490 (ई) प्रेषित करते हुए दिनांक 7 अक्तूबर 2004 का हमारा परिपत्र सीओ.डीटी.सं.15.02.001/एच-3484-3520/2004-05 और दिनांक 1 नवंबर 2007 भारत सरकार का पत्र सं.एफ.15/8/2005/एनएस- II/खंड-II)
क) निवेशक फॉर्म जी में आवेदन करे जिसके साथ एससीएसएस खाते का अंतर एजेंसी बैंक/पोस्ट ऑफिस अंतरण करने हेतु पास बुक संलग्न करे।
ख)अंतरणकर्ता कार्यालय बकाया राशि को उचित सरकारी लेखा शीर्ष में डेबिट करेगा तथा अंतरिती कार्यालय के पक्ष में यह दर्शाते हुए डिमांड ड्राफ्ट जारी करेगा कि यह वरिष्ठ नागरिक बचत योजना,2004 के खाता सं----- से संबंधित है।
ग) अंतरणकर्ता कार्यालय पिछली तिमाही की समाप्ति पर खाते में शेष राशि पर ब्याज का आकलन करेगा तथा ‘‘एससीएसएस खाता ----------- को स्थानांतरित’’इस टिप्पणी के साथ पास बुक में खाता बंद करेगा।
घ) इस प्रविष्टि के अंतर्गत पास बुक पर हस्ताक्षर पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा किए जाएंगे और संलग्न ‘जी’ फॉर्म के साथ उचित ज्ञापन के कवर के अंतर्गत प्रेषित किया जाए तथा जहां पर खाता अंतरित किया जा रहा हो वहां खाता खोलने का फॉर्म और उससे संबंधित शाखा/कार्यालय के अन्य सभी फॉर्म भी प्रेषित किए जाएं।
ड) अंतरिती शाखा में नए सीरियल नंबर के साथ लेजर और पास बुक दोनों में खाता पुन: खोला जाए।
च) इस प्रकार से अंतरित खाते को वरिष्ठ नागरिक बचत योजना,2004 में यथावर्णित समस्त लाभों के लिए निरंतर खाता माना जाएगा।
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