वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004-समयपूर्व आहरण के मामले में ब्याज का भुगतान-स्पष्टीकरण
भारिबैं/2006-07/211
संदर्भ.सं.सबैंलेवि.सीडीडी.सं.सं.एच- 9741 /15.15.001/2006-07
18 दिसंबर 2006/ 27 अग्रहायण 1928 (श)
महाप्रबंधक
सरकारी लेखा विभाग,प्रधान कार्यालय
भारतीय स्टेट बैंक /स्टेट बैंक ऑफ इंदौर/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर/स्टेट बैंक आफ हैदराबाद/ स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
इलाहाबाद बैंक/बैंक ऑफ बडौदा/बैंक ऑफ इंड़िया/बैंक ऑफ महाराष्ट्र
केनरा बैंक/सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया/कार्पेरेशन बैंक/देना बैंक/इंडियन बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक/पंजाब नेशनल बैंक/सिंडीकेट बैंक/यूको बैंक/
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया/विजया बैंक/आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड/विजया बैंक
महोदय
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004-समयपूर्व आहरण के मामले में ब्याज का भुगतान-स्पष्टीकरण
हमें वरिष्ठ नागरिक बचत योजना,2004 के अंतर्गत समयपूर्व आहरण के मामले में जमाकर्ता को देय ब्याज की खंडित अवधि से संबंधित कई प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं।मामले को भारत सरकार,वित्त मंत्रालय को संदर्भित किया गया तथा उन्होंने अपने दिनांक 11 मई 2006 के पत्र सं.एफ.15/8/2005/एनएस II के जरिए स्पष्ट किया है कि योजना के नियम 9 (1)(ए) (बी) के अंतर्गत समयपूर्व आहरण के समय जमा राशि से दण्डात्मक राशि की कटौती की जाना चाहिए ।अत:मूल राशि सेदण्डात्मक राशि की कटौती की जाना चाहिए।तथापि समयपूर्व बंदी की तारीख तक कुल जमा राशि पर 9% की दर से ब्याज का आकलन किया जाए क्योंकि कुल जमाराशि उस तारीख तक उपलब्ध होगी।
2. इस परिपत्र की विषयवस्तु से उपर्युक्त योजना संचालित करने वाली आपके बैंक की पदनामित शाखाओं के ध्यान में लाएं।
3.कृपया प्राप्ति सूचना दें।
भवदीय
(बालु.के)
उप महाप्रबंधक
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