वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 - अंतरण शुल्क
आरबीआई/2006-07/98 2 अगस्त 2006 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक महोदय, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 - अंतरण शुल्क जैसा कि आप जानते हैं, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 के नियम 11 के अनुसार, जमाकर्ता पहले अंतरण के लिए जमा राशि के पांच रुपये प्रति लाख रुपये तथा दूसरे और उसके बाद के अंतरण के लिए जमा राशि के दस रुपये प्रति लाख के अंतरण शुल्क के भुगतान के अधीन एक से दूसरे जमा कार्यालय में खाते के अंतरण की मांग कर सकता है (जमा राशि एक लाख रुपये से कम होने पर कोई अंतरण शुल्क देय नहीं है)। 2. एक प्रश्न उठाया गया था कि क्या अंतरण शुल्क को संबंधित बैंक के पास रखा जाना चाहिए या सरकार के खाते में डाला जाना चाहिए। हमने इस मामले को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सामने उठाया था, और उन्होंने स्पष्ट किया है कि एक जमा कार्यालय से दूसरे जमा कार्यालय में खाते के अंतरण के समय खाताधारक से वसूल किए गए अंतरण शुल्क को "प्रमुख शीर्ष 8008 - एनएसएस फंड की आय और व्यय 00.104 - अन्य प्रभारों" के तहत बुकिंग करके सरकारी खाते में जमा किया जाना है। 3. इस परिपत्र की विषय-वस्तु को उक्त योजना का संचालन करने वाली आपके बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं के ध्यान में लाया जा सकता है। 4. कृपया प्राप्ति रसीद भेजें। सादर, (बालू के) परांकन सं. डीजीबीए.सीडीडी/एच-1997/15.15.001/2006-07 दिनांकित जानकारी के लिए अग्रेषित की गई प्रतिलिपि: 1. महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग, अतिरिक्त कार्यालय भवन, ईस्ट हाईकोर्ट रोड, नागपुर। (एस.के. मेनन) |
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