RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79125318

सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण – शैक्षिक ऋण योजना

भारिबैं / 2012-13/291
ग्राआऋवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं. 46/06.12.05/2012-13

9 नवंबर 2012

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

महोदया / महोदय

सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण – शैक्षिक ऋण योजना

हमें ऐसी कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिसमें उधारकर्ता का आवास बैंक के सेवा क्षेत्र में न आने के कारण विद्यार्थियों को शैक्षिक ऋण देने से इन्कार किया गया है। इस संबंध में, हम सूचित करते हैं कि सेवा क्षेत्र मानदंडों का पालन केवल सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के मामले में ही किया जाना है जैसाकि दिनांक 8 दिसंबर 2004 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.एलबीएस (एसएए). बीसी.सं. 62/08.01.00/2004-05 में सूचित किया गया है तथा यह शैक्षिक ऋण मंजूर करने पर लागू नहीं है।

2. अतः, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे किसी भी शैक्षिक ऋण आवेदन को इस कारण से अस्वीकृत न करें कि उधारकर्ता का आवास बैंक के सेवा क्षेत्र में नहीं आता है।

3. अतः कृपया आप अपनी शाखाओं / नियंत्रक कार्यालयों को इस संबंध में अति सावधानी से और कड़ाई से अनुपालन करने के उचित अनुदेश जारी करें।

4. कृपया प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय

( सी. डी. श्रीनिवासन )
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?