सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण – शैक्षिक ऋण योजना - आरबीआई - Reserve Bank of India
सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण – शैक्षिक ऋण योजना
भारिबैं / 2012-13/291 9 नवंबर 2012 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक महोदया / महोदय सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण – शैक्षिक ऋण योजना हमें ऐसी कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिसमें उधारकर्ता का आवास बैंक के सेवा क्षेत्र में न आने के कारण विद्यार्थियों को शैक्षिक ऋण देने से इन्कार किया गया है। इस संबंध में, हम सूचित करते हैं कि सेवा क्षेत्र मानदंडों का पालन केवल सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के मामले में ही किया जाना है जैसाकि दिनांक 8 दिसंबर 2004 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.एलबीएस (एसएए). बीसी.सं. 62/08.01.00/2004-05 में सूचित किया गया है तथा यह शैक्षिक ऋण मंजूर करने पर लागू नहीं है। 2. अतः, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे किसी भी शैक्षिक ऋण आवेदन को इस कारण से अस्वीकृत न करें कि उधारकर्ता का आवास बैंक के सेवा क्षेत्र में नहीं आता है। 3. अतः कृपया आप अपनी शाखाओं / नियंत्रक कार्यालयों को इस संबंध में अति सावधानी से और कड़ाई से अनुपालन करने के उचित अनुदेश जारी करें। 4. कृपया प्राप्ति सूचना दें। भवदीय ( सी. डी. श्रीनिवासन ) |