सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेनों का निपटान - भारतीय समाशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेनों का निपटान - भारतीय समाशोधन
सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेनों का निपटान - भारतीय समाशोधन
निगम लि. के माध्यम से अनिवार्य निपटान
शबैंवि.बीपीडी.पीसीबी.परि. 1 /09.11.00/2003-04
8 जुलार्ई 2003
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदय/महोदया,
सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेनों का निपटान - भारतीय समाशोधन
निगम लि. के माध्यम से अनिवार्य निपटान
जैसाकि आप जानते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुपुर्दगी बनाम भुगतान प्रणाली के अंतर्गत निपटान के अतिरिक्त एन डी एस - सी सी आई एल प्रणाली पर भी बाजार के सभी सहभागियों को सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन में निपटान की सुविधा प्रदान की है । 01 अप्रैल 2003 से सरकारी प्रतिभूतियों के सभी लेनदेनों (आउट राइट तथा रेपो दोनों) का निपटान अनिवार्य रूप से केवल भारतीय समाशोधन निगम लि. के मार्फत किया जा रहा है । उस दिन से बैंकों द्वारा एन डी एस - भारतीय समाशोधन निगम लि. प्रणाली से इतर निपटान के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए किसी भी प्रकार के लेनदेनों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है ।
2. जो प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक एन डी एस - भारतीय समाशोधन निगम लि. प्रणाली के सदस्य नहीं हैं उन्हें 7 जून 2002 के हमारे परिपत्र शबैंवि. सं. बीआर. 47/16.26.00/2001-02 के पैरा 2 (i) के अनुसार उसी प्रयोजन के लिए अनुमोदित, सौदाकृत लेनदेन प्रणाली (एन डी एस) सदस्य के पास रखे अपने गिल्ट खाते/डीमैट खाते के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में अपने लेनदेन करना चाहिए ।
भवदीय,
(सुदर्शन सेन)
महाप्रबंधक