उत्तराखंड आपदा में गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान - आरबीआई - Reserve Bank of India
उत्तराखंड आपदा में गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान
आरबीआई/2013-14/331 21 अक्तूबर 2013 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया उत्तराखंड आपदा में गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान जून 14-20, 2013 के दौरान उत्तराखंड में आयी प्राकृतिक आपदा के बाद भारत सरकार, गृह मंत्रालय, भारत के महापंजीयक ने अपने 16 अगस्त 2013 के परिपत्र एफ. सं. 1/2 (उत्तराखंड)/2011-वीएस-सीआरएस (एमएचए परिपत्र) द्वारा उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में गुमशुदा लोगों की मृत्यु को पंजीकृत करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित की है। एमएचए परिपत्र की प्रति संदर्भ के लिए संलग्न है। एमएचए परिपत्र में ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु के पंजीकरण और ‘मृत्यु प्रमाण पत्र’ जारी करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया विकसित की गई है जो उत्तराखंड के आपदाग्रस्त स्थानों पर जून 2013 में जाने के बाद से गुमशुदा रिपोर्ट किए गए हैं। 2. उक्त के मद्देनजर, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे एमएचए परिपत्र के दायरे में आने वाले गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान करते समय (i) एमएचए परिपत्र के अंतर्गत पदनामित अधिकारी द्वारा जारी ‘मृत्यु प्रमाण पत्र’ और (ii) क्षतिपूर्ति-पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज का आग्रह न करें। 3. बैंकों को पुनः सूचित किया जाता है कि "गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान" पर 2 मई 2008 के परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 80/09.07.005/2007-08 के प्रावधान उन अन्य मामलों पर लागू होंगे जो एमएचए परिपत्र के दायरे में नहीं आते हैं। भवदीय (राजेश वर्मा) |