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बैंकों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों का आदान-प्रदान (शेयर) करना – दिशानिर्देश

आरबीआई/2013-14/327
शबैं‍वि‍.केंका.बीपीडी.परि.सं.31/09.18.300/2013-14

17 अक्तूबर 2013

मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,  

बैंकों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों का आदान-प्रदान (शेयर) करना – दिशानिर्देश

मौद्रिक नीति वक्तव्य 2013-14 (अनुच्छेद 101) में घोषित अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े आधारभूत सुविधाओं का बैंकों द्वारा प्रयोग को देखते हुए, बैंकों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों को शेयर किए जाने के मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है ताकि अपेक्षित स्तर की कार्यक्षमता और सुरक्षा को बनाए रखते हुए लागत का अनुकूलन किए जा सके। बैंकिंग क्षेत्र द्वारा इस प्रकार शेयर किए जा रहे संसाधनों की व्यवहार्यता का, जहां संभव है पता लगाया जाना चाहिए बशर्तेकि सुरक्षा संबंधी मामलों, डाटा की शुद्धता और गोपनीयता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

2. इस संदर्भ में हम आपकी सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों हेतु जारी 30 अगस्त 2013 के परिपत्र सं. सूप्रौवि. केंका. (नीति) सं 674/ 09.63.025/2013-14 की प्रति संलग्न करते हैं। बैंकों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों को शेयर करने के संदर्भ में दिशानिर्देश को सुरक्षा, डाटा की शुद्धता और गोपनीयता के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है साथ ही शहरी सहकारी बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों को शेयर करते वक्त उक्त को ध्यान में रखें और व्यक्तिगतता, गोपनीयता, सुरक्षा और कारोबार निरंतरता से जुड़े सभी पहलुओं का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करें।

3. इस संदर्भ में सेवा प्रदाता के साथ समझौता करने से पूर्व शहरी सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि संसाधन और अनुप्रयोग भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरीक्षण/ लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराई जाए और बैंकों द्वारा प्रयुक्त सभी सूचना संसाधन चाहे वह बैंक के परिसर में भौतिक रूप से स्थित न होने पर भी रिज़र्व बैंक का पहुंच सुनिश्चित किया जाना चाहिए।  

भवदीय,  

(ए.के.बेरा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

सं: यथोपरि

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