RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79193066

केसीसी के माध्यम से ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋण

आरबीआई/2019-20/166
विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.1785/05.02.001/2019-20

26 फरवरी 2020

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/कार्यपालक अधिकारी
सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर)

महोदया/महोदय,

केसीसी के माध्यम से ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋण

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 23 जनवरी 2020 के अपने कार्यालय ज्ञापन सं. एफ. 1-20/2018-क्रेडिट-I के माध्यम से सूचित किया है कि ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋणों को केवल केसीसी के माध्यम से ही जारी किया जाए, अतः दिनांक 1 अप्रैल 2020 से किसानों द्वारा ब्याज सबवेंशन (आईएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए दावा प्रस्तुत करने हेतु केसीसी को एक पूर्व शर्त बनाया जाए।

2. उक्त को देखते हुए, बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वे ब्याज सबवेंशन (आईएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) सुविधा के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋणों को दिनांक 1 अप्रैल 2020 से केवल केसीसी के माध्यम से ही जारी किया जाना सुनिश्चित करें। ऐसे मौजूदा अल्पावधि फसल ऋण जो केसीसी के माध्यम से जारी नहीं किए गए हैं, को 31 मार्च 2020 तक केसीसी ऋण में परिवर्तित किया जाए।

3. तदनुसार, 31 मार्च 2020 के बाद गैर-केसीसी खातों के माध्यम से अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन की प्रतिपूर्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

भवदीया,

(सोनाली सेन गुप्ता)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?