बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने में कमी - चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने में कमी - चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता
आरबीआइ /2010-11/251 29 अक्तूबर 2010 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि जैसा कि रिज़र्व बैंक की आज की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, अस्थायी चलनिधि दबाव के कारण उत्पन्न स्थिति में चलनिधि सहायता प्रदान करने के लिए एलएएफ के अंतर्गत शनिवार, 30 अक्तूबर 2010 को प्रात: 10.30 बजे एक विशेष 2 -दिवसीय रिपो निलामी की जाएगी । अनुसूचित वाणिज्य बैंक 8 अक्तूबर 2010 की स्थिति के अनुसार अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 1.0 प्रतिशत तक एलएएफ के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता प्राप्त कर सकते हैं । यह सूचित किया जाता है कि इस सुविधा का उपयोग करने के कारण 30-31 अक्तूबर 2010 को सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाये रखने में होने वाली किसी कमी के लिए बैंक पूर्णतया अस्थायी उपाय के रूप में दांडिक ब्याज से छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं । यह सुविधा केवल 30 अक्तूबर 2010 को उपलब्ध होगी । भवदीय (पी. आर. रविमोहन) |