बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखने में कमी - चलनिधि समायोजनसुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता - समय सीमा में वृद्धि - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखने में कमी - चलनिधि समायोजनसुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता - समय सीमा में वृद्धि
आरबीआइ/2009-10/108 2 जुलाई 2010 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि कृपया 26 मई 2010 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 103/12.02.001/2009-2010 देखें जिसके द्वारा यह सूचित किया गया था कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपने निर्धारित सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) से अतिरिक्त पात्र प्रतिभूतियों की जमानत पर चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक से चलनिधि प्राप्त कर सकते हैं । इसके अलावा केवल अस्थायी उपाय के रूप में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 0.5 प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त चलनिधि सुविधा प्राप्त करने की अनुमति दी गयी थी । यह अतिरिक्त चलनिधि सहायता 28 मई 2010 की एलएएफ नीलामी से 2 जुलाई 2010 तक उपलब्ध करवायी गयी थी । 2. रिज़र्व बैंक द्वारा आज जारी प्रेस प्रकाशनी में किए गए उल्लेख के अनुसार चलनिधि की चालू स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त चलनिधि सहायता सुविधा की समय-सीमा बढ़ाकर 16 जुलाई 2010 कर दी जाए । इस सुविधा का लाभ उठाने के फलस्वरूप एसएलआर बनाए रखने में हुई किसी भी कमी के लिए बैंक केवल तदर्थ उपाय के रूप में दंडात्मक ब्याज माफ करने का अनुरोध कर सकते हैं । भवदीय (पी. आर. रविमोहन) |