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केवाईसी मानदंडों का सरलीकरण – जनता को जागरुक बनाना

आरबीआई/2014-15/209
बैंपवि‍वि‍.एएमएल. सं. 3356/14.01.001/2014-15

4 सितंबर 2014

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी
सभी अनुसूचि‍त वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/
स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखि‍ल भारतीय वि‍त्तीय संस्थाएं

महोदया/महोदय

केवाईसी मानदंडों का सरलीकरण – जनता को जागरुक बनाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में केवाईसी अपेक्षाओं को सरल बनाए जाने हेतु कई उपाय किए हैं ताकि आम आदमी को बैंक खाते खोलने में सुविधा हो। तथापि, यह पाया गया है कि इन उपायों के बावजूद जन सामान्‍य को बैंक खाते खोलने में समस्‍याएं आ रही हैं क्‍योंकि इन उपायों का यथोचित प्रचार-प्रसार नहीं किया गया है और आम आदमी को अभी भी बैंक खाता खोलने से संबंधित आधारभूत जानकारी नहीं है।

2. इन मुद्दों को हल करने, सरलीकृत केवाईसी उपायों का व्‍यापक प्रचार-प्रसार करने और जन सामान्‍य को जागरुक बनाने के क्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक प्रेस विज्ञप्ति के साथ एक पोस्‍टर और बैंक खाते खोलने हेतु अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों पर बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्‍नों को शामिल करते हेतु एक लघु-पुस्तिका जारी की है। ये हमारी वेबसाइट http://www.rbi.org.in/hindi/Script s/PressReleases.aspx?Id=23791&Mode=0 पर उपलब्‍ध हैं।

3. इस संबंध में, बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे अपनी सभी शाखाओं के बीच जागरुकता बढ़ाए जाने हेतु अपेक्षित कदम उठाएं तथा इस पोस्‍टर और लघु-पुस्तिका के परिचालन द्वारा व्‍यापक प्रचार-प्रसार करें। शाखाओं को सूचित किया जाए कि वे ग्राहकों/जन सामान्य को लघु-पुस्तिका उपलब्‍ध कराएं और पोस्‍टर को अपने परिसर में प्रमुख स्‍थान पर प्रदर्शित करें। इस संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा रिज़र्व बैंक द्वारा यथासमय की जाएगी।

4. बैंक इन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीया

(लिली वडेरा)
मुख्‍य महाप्रबंधक

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