शाखा लाइसेंसीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
शाखा लाइसेंसीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना
आरबीआई/2012-13/157 01 अगस्त 2012 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, शाखा लाइसेंसीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना कृपया आप शाखाएं खोलने, उनका स्थान परिवर्तन, या विलयन संबंधी प्रक्रिया को उदार बनाने के विषय पर 13 जून 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीएल.बीसी. सं. 90 / 03.05.90A /2005-06 देखें। 2 शाखा लाइसेंसीकरण संबंधी वर्तमान सामान्य नीति के अनुसार शाखाएं खोलने, स्थान परिवर्तन, विलयन या परिवर्तन के लिए आवेदन पत्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) द्वारा नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाता है, तथा इसकी अग्रिम प्रतिलिपि भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय भेजनी है । रिज़र्व बैंक द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर गठित अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) ऐसे आवेदनों पर चर्चा करती है तथा सिफ़ारिशें करती है। रिज़र्व बैंक ईसी की सिफ़ारिशों को ध्यान में रखता है और आवेदनपत्रों का निपटान करता है । 3. आवेदनपत्रों के निपटान में तेजी लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को आरआरबी की शाखाएं खोलने, स्थान परिवर्तन विलयन या परिवर्तन के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर संबंधित अधिकार प्राप्त समितियों को संदर्भित किए बिना ही निर्णय लेने के लिए शक्तियां प्रदान की जाए । आरआरबी उक्त आवेदन पत्र उस नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के जरिए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजना जारी रखेगें जो आवेदन पत्र के गुणदोषों के संबंध में अपनी टिप्पणियां देगा और उसकी अग्रिम प्रतिलिपि रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजेगा । आवश्यकता होने पर रिज़र्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करेगा। अब तक की तरह ही, शाखाओं के स्थान परिवर्तन, विलयन, और परिवर्तन के लिए जिला परामर्शदात्री समिति का अनुमोदन आवश्यक रहेगा। 4. अन्य सभी अनुदेश अपरिर्वतर्तित बने रहेंगे । 5. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति सूचना दें । भवदीय (सी.डी.श्रीनिवासन ) |