एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता (संशोधित) - आरबीआई - Reserve Bank of India
एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता (संशोधित)
भारिबैं/2020-21/29 1 सितंबर, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता (संशोधित) कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 10 दिसंबर 2015 के बैविवि.सं.बीपी.बीसी.65/21.04.141/2015-16 और दिनांक 4 अक्तूबर 2017 के बैविवि.सं.आरईटी.बीसी.90/12.02.001/2017-18 के साथ पठित दिनांक 1 जुलाई 2015 के हमारे परिपत्र बैविवि.सं.बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 का संदर्भ लें। 2. वर्तमान में, बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि यह अतिरिक्त निवेश केवल एसएलआर प्रतिभूतियों में हो और एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित कुल एसएलआर प्रतिभूतियां पूर्ववर्ती दूसरे पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार एनडीटीएल के 19.5 प्रतिशत से अधिक न हो। इसकी समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को 1 सितंबर 2020 को या इसके बाद ली गई एसएलआर प्रतिभूतियों को एनडीटीएल के 22 प्रतिशत की समग्र सीमा तक एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत, 31 मार्च 2021 तक, धारित करने की अनुमति दी जाए, जिसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। भवदीय (प्रकाश बलियारसिंह) |