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छोटे मूल्यवर्ग के ऋण – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)

आरबीआई /2024-25/53
विवि.सीआरई.आरईसी. 28/07.10.002/2024-25

                                              

25 जुलाई 2024

सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

छोटे मूल्यवर्ग के ऋणप्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)

कृपया 13 मार्च 2020 के परिपत्र डीओआर(पीसीबी).बीपीडी.परि सं.10/13.05.000/2019-20 का पैरा 2.2 और 2.2.1 देखें, जिसके अनुसार, यूसीबी को अन्य बातों के साथ-साथ, अपने कुल ऋणों और अग्रिमों का कम से कम 50 प्रतिशत छोटे मूल्यवर्ग  के ऋणों से युक्त रखना आवश्यक था अर्थात्, प्रति उधारकर्ता ₹25 लाख या बैंक की टियर-। पूंजी के 0.2% (अधिकतम ₹1 करोड़ तक सीमित), जो भी अधिक हो, तक के होने चाहिए। उपर्युक्त आवश्यकता के अनुपालन की लक्षित तिथि 31 मार्च 2024 थी।

2. इस संबंध में यूसीबी के समक्ष आ रही कुछ कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए बैंक को प्राप्त अभ्यावेदनों को देखते हुए, उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्लाइड पाथ की समय-सीमा को दो वर्षों तक, जैसा कि नीचे दिया जा रहा है, बढ़ाने का निर्णय लिया गया है:

लक्षित तिथि 31 मार्च 2025 31 मार्च  2026
कुल ऋणों और अग्रिमों में छोटे मूल्यवर्ग  के ऋणों का न्यूनतम प्रतिशत 40% 50%
 

3. उपर्युक्त संदर्भित दिनांक 13 मार्च 2020 के परिपत्र में विवेकपूर्ण सीमाओं के संबंध में निर्धारित अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय,

 

(वैभव चतुर्वेदी)
मुख्य महाप्रबंधक

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