छोटे मूल्यवर्ग के ऋण – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) - आरबीआई - Reserve Bank of India
छोटे मूल्यवर्ग के ऋण – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)
आरबीआई /2024-25/53 25 जुलाई 2024 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, छोटे मूल्यवर्ग के ऋण – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) कृपया 13 मार्च 2020 के परिपत्र डीओआर(पीसीबी).बीपीडी.परि सं.10/13.05.000/2019-20 का पैरा 2.2 और 2.2.1 देखें, जिसके अनुसार, यूसीबी को अन्य बातों के साथ-साथ, अपने कुल ऋणों और अग्रिमों का कम से कम 50 प्रतिशत छोटे मूल्यवर्ग के ऋणों से युक्त रखना आवश्यक था अर्थात्, प्रति उधारकर्ता ₹25 लाख या बैंक की टियर-। पूंजी के 0.2% (अधिकतम ₹1 करोड़ तक सीमित), जो भी अधिक हो, तक के होने चाहिए। उपर्युक्त आवश्यकता के अनुपालन की लक्षित तिथि 31 मार्च 2024 थी। 2. इस संबंध में यूसीबी के समक्ष आ रही कुछ कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए बैंक को प्राप्त अभ्यावेदनों को देखते हुए, उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्लाइड पाथ की समय-सीमा को दो वर्षों तक, जैसा कि नीचे दिया जा रहा है, बढ़ाने का निर्णय लिया गया है:
3. उपर्युक्त संदर्भित दिनांक 13 मार्च 2020 के परिपत्र में विवेकपूर्ण सीमाओं के संबंध में निर्धारित अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे। भवदीय,
(वैभव चतुर्वेदी) |