राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2023-24 - आरबीआई - Reserve Bank of India
राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2023-24
भा.रि.बैंक/ 2023-2024/87 आंऋप्रवि.सीडीडी.सं.2128/14.04.050/2023-24 11 दिसंबर, 2023 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (संलग्न सूची के अनुसार), नामित डाकघर (संलग्न सूची के अनुसार) स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
महोदया/प्रिय महोदय, राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2023-24 भारत सरकार ने दिनांक 08 दिसंबर, 2023 की अपनी अधिसूचना संख्या एफ.4(6)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/2023 के माध्यम से राजकीय स्वर्ण बॉन्ड योजना 2023-24 की शृंखला 3 और 4 की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत, एक विशिष्ट श्रृंखला (श्रृंखला III और IV) होगी जो कि, निवेशक को जारी किए गए बॉण्ड पर इंगित होगी। बॉन्ड जारी करने के नियम और शर्तें उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार होंगी।
2. निर्गम तारीख बॉन्ड नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जारी किए जाएंगे:
3. अभिदान की अवधि इस योजना के अंतर्गत स्वर्ण बॉन्ड का अभिदान उपर्युक्त निर्दिष्ट तिथियों (सोमवार से शुक्रवार) पर खोला जाएगा, बशर्ते कि केंद्र सरकार, पूर्व सूचना देकर ऊपर निर्दिष्ट अवधि से पहले किसी भी समय, योजना को बंद कर सकती है। 4. आवेदन बॉन्ड के लिए अभिदान हेतु निर्धारित आवेदन पत्र प्रपत्र क में या उसके समीप किसी अन्य रूप में की जा सकती है, जिसमें सोने की यूनिट (ग्राम में) और आवेदक का पूरा नाम और पता स्पष्ट रूप से बताया जाए। प्रत्येक आवेदन में आयकर विभाग द्वारा निवेशक को जारी वैध 'पैन विवरण' होना आवश्यक है। प्रत्यक्ष या एजेंट के माध्यम से बॉन्ड के लिए आवेदन स्वीकार करने हेतु नामित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, नामित डाकघर, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड अधिकृत है तथा ये प्राप्तकर्ता कार्यालय ग्राहकों को बॉन्डों से संबन्धित सभी सेवाएँ भी प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है। प्राप्तकर्ता कार्यालय द्वारा आवेदक को पावती प्रपत्र ख में जारी किया जाएगा।
5. सभी ऑनलाइन आवेदनों के साथ निवेशक की ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसे अभिदान विवरण के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के ईकुबेर पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।
6. आवेदन प्राप्त करने के अलावा, प्राप्तकर्ता कार्यालयों को एसजीबी के निवेशकों को सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है और इस संबंध में समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों द्वारा निर्देशित किया जाना अपेक्षित है। इन बॉन्डों की सर्विसिंग के संबंध में सभी वर्तमान परिचालनात्मक अनुदेशों की उपलब्धता एक ही स्थान पर सुगम बनाने के उद्ददेश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 (04 अक्टूबर, 2022 तक अद्यतन) परिपत्र आंऋप्रवि.सीडीडी.1100/14.04.050/2021-22 के तहत समेकित प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश जारी किए हैं और यह आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सभी प्रक्रियात्मक पहलुओं से निपटने और निवेशकों को सेवा प्रदान करते समय प्राप्तकर्ता कार्यालयों को इन निर्देशों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। 7. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की 27 मार्च, 2018 की अधिसूचना एफ. सं. 4 (2)-डब्ल्यू एंड एम/2018 में विनिर्दिष्ट अन्य सभी नियम और शर्तें बॉन्ड पर लागू होंगी। भवदीय (जी आनंदकृष्णन) उप महाप्रबंधक |