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30 और 31 मार्च 2011 को विशेष समाशोधन

आरबीआई/2010-11/445
डीपीएसएस.सीओ.सीएचडी.सं.2191/03.01.03/2010-2011

24 मार्च 2011

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

महोदया/ प्रिय महोदय

30 और 31 मार्च 2011 को विशेष समाशोधन

चालू वित्तीय वर्ष (2010-11) के सभी सरकारी लेन-देनों के लेखांकन को दिनांक 31 मार्च 2011 तक सुकर बनाने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय समाशोधन कक्षों को 30 और 31 मार्च, 2011 एक "विशेष समाशोधन," उसी दिन शाम/रात को वापसी समाशोधन के साथ, संचालित करने हेतु सूचित किया गया है। उन्हें यह भी सूचित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी अधिकारिता के अंतर्गत समाशोधन गृह स्थानीय केंद्रों पर परिचालनगत सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन समाशोधन का संचालन करें, ताकि सरकारी राजस्व से संबंधित आम जनता से प्राप्त लिखतों की वसूली हो जाए और उनके आगम सरकार के खाते में 31 मार्च, 2011 तक जमा हो जाएं।

2. इस संबंध में कृपया हमारे सरकारी और बैंक लेखा विभाग द्वारा ‘सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी - केंद्र / राज्य सरकारों के लेन-देन – चालू वित्तीय वर्ष (2010-11) लिए विशेष उपाय’ पर जारी दिनांक 23 मार्च, 2011 के परिपत्र (डीजीबीए. जीएडी. सं.एच.6589/42.01.029/2010-11) का संदर्भ लें।

3. समाशोधन गृहों के सदस्य बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे राष्ट्रीय समाशोधन कक्षों/समाशोधन गृहों से प्राप्त अनुदेशों को कार्यान्वित करें।

भवदीय

(अरुण पसरीचा)
महाप्रबंधक

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