14 और 15 सितंबर, 2013 को विशेष क्लीयरिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
14 और 15 सितंबर, 2013 को विशेष क्लीयरिंग
आरबीआई/2013-14/252 13 सितम्बर 2013 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/महोदया, 14 और 15 सितंबर, 2013 को विशेष क्लीयरिंग वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए सरकार की प्राप्तियों (आयकर और कारपोरेट कर के तहत अग्रिम कर) के लेखांकन की सुविधा नियत तिथि (15 सितंबर 2013) तक प्रदान करने करने की दृष्टि से 14 और 15 सितंबर 2013 को देशभर में सभी समाशोधन गृहों में निम्नलिखित अनुसार विशेष समाशोधन का संचालन करने का निर्णय लिया गया है:
2 .यह विशेष समाशोधन विशेष रूप से सरकार की प्राप्तियों के लिए है और यह 14 सितंबर, 2013 (शनिवार) को आयोजित किए जाने वाले सामान्य समाशोधन के संचालन के अतिरिक्त होगा। इन दो दिनों में केवल सरकार का व्यापार कर रहे एजेंसी बैंकों को इस विशेष समाशोधन में अन्य भाग लेने वाले बैंकों में लिखतों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी।अन्य सदस्य बैंकों (प्रस्तुतकर्ता बैंकों सहित) से यह अपेक्षित है वे अपने आवक समाशोधन प्रसंस्करण संबंधी बुनियादी ढांचे को खुला रखें और अपने समाशोधन निपटान खाते में पर्याप्त राशि बनाए रखें ताकि विशेष समाशोधन से उत्पन्न निपटान दायित्वों को पूरा किया जा सके। 3. इस संबंध में हमारे सरकारी और बैंक लेखा विभाग द्वारा “14 और 15 सितंबर, 2013 को इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स के लिए अग्रिम कर चालान स्वीकार करने के लिए शाखाओं को खोलना” के संबंध में जारी परिपत्र (दिनांक 13 सितंबर, 2013, डीजीबीए जीएडी सं. एच 1739/42.01.029/2013-14) का संदर्भ लें। 4. समाशोधन गृहों के सदस्य बैंकों को इस परिपत्र में निहित निर्देशों और साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों और संबंधित क्लियरिंग हाउसों के अध्यक्षों से प्राप्त निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है। 5 . सदस्य बैंकों को इन दो दिनों में केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस और एनईएफटी) में भाग लेने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया जाता है। इस संबंध में संबंधित प्रणाली के माध्यम से एक अलग प्रसारण संदेश जारी किया जाएगा। भवदीय (निलिमा रामटेके) |