RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

103730540

14 और 15 सितंबर, 2013 को विशेष क्लीयरिंग

आरबीआई/2013-14/252
डीपीएसएस.सीओ.सीएचडी.सं. 630/03.01.03/2013-2014

13 सितम्बर 2013

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक / शहरी सहकारी बैंक/
राज्य सहकारी बैंक/ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक/ स्थानीय क्षेत्र बैंक

महोदय/महोदया,

14 और 15 सितंबर, 2013 को विशेष क्लीयरिंग

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए सरकार की प्राप्तियों (आयकर और कारपोरेट कर के तहत अग्रिम कर) के लेखांकन की सुविधा नियत तिथि (15 सितंबर 2013) तक  प्रदान करने करने की दृष्टि से 14 और 15 सितंबर  2013 को देशभर में  सभी समाशोधन गृहों में निम्नलिखित अनुसार विशेष समाशोधन का संचालन करने का निर्णय लिया गया है:

प्रस्तुति समाशोधन

रिटर्न समाशोधन

स्थानीय केंद्र पर परिचालन सुविधा को ध्यान में रखते हुए विस्तारित कारोबारी समय के एक घंटे बाद।

स्थानीय केंद्र पर परिचालन सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुतिकरण समाशोधन के आधे घंटे / एक घंटे बाद।

2 .यह विशेष समाशोधन विशेष रूप से सरकार की प्राप्तियों के लिए है और यह 14 सितंबर, 2013 (शनिवार) को आयोजित किए जाने वाले सामान्य समाशोधन के संचालन के अतिरिक्त होगा। इन दो दिनों में केवल सरकार का व्यापार कर रहे एजेंसी बैंकों को इस विशेष समाशोधन में अन्य भाग लेने वाले बैंकों में लिखतों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी।अन्य सदस्य बैंकों (प्रस्तुतकर्ता बैंकों सहित) से यह अपेक्षित है वे अपने आवक समाशोधन प्रसंस्करण संबंधी बुनियादी ढांचे को खुला रखें और अपने समाशोधन निपटान खाते में पर्याप्त राशि बनाए रखें ताकि विशेष समाशोधन से उत्पन्न निपटान दायित्वों को पूरा किया जा सके।

3. इस संबंध में हमारे सरकारी और बैंक लेखा विभाग द्वारा “14 और 15 सितंबर, 2013 को इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स के लिए अग्रिम कर चालान स्वीकार करने के लिए शाखाओं को खोलना” के संबंध में जारी परिपत्र (दिनांक 13 सितंबर, 2013, डीजीबीए जीएडी सं. एच 1739/42.01.029/2013-14) का संदर्भ लें।

4. समाशोधन गृहों के सदस्य बैंकों को इस परिपत्र में निहित निर्देशों और साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों और संबंधित क्लियरिंग हाउसों के अध्यक्षों से प्राप्त निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

5 . सदस्य बैंकों को इन दो दिनों में केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस और एनईएफटी) में भाग लेने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया जाता है। इस संबंध में संबंधित प्रणाली के माध्यम से एक अलग प्रसारण संदेश जारी किया जाएगा।

भवदीय

(निलिमा रामटेके)
महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?