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30 और 31 मार्च 2015 को विशेष समाशोधन परिचालन

आरबीआई/2014-15/517
डीपीएसएस सीओ सीएचडी/1776/03.01.02/2014-2015

26 मार्च 2015

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक /
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक/
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक

महोदय / महोदया,

30 और 31 मार्च 2015 को विशेष समाशोधन परिचालन

कृपया “सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र / राज्य सरकारों के लेन-देन - चालू वित्त वर्ष (2014-15) के लिए विशेष उपाय” पर हमारे सरकारी और बैंक लेखा विभाग द्वारा जारी परिपत्र (दिनांक 25 मार्च 2015 के डीजीबीए जीएडी सं. 4318/42.01.029/2014-15) का संदर्भ लें।

2. 31 मार्च 2015 तक चालू वित्त वर्ष (2014-2015) के लिए सभी सरकारी लेनदेन के लेखांकन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु देश भर में सभी समाशोधन गृहों में 30 और 31 मार्च 2015 को विशेष समाशोधन का संचालन करने का निर्णय लिया गया है जो कि, निम्नलिखित होगा:

दिनांक समाशोधन का प्रकार प्रस्तुति समाशोधन वापस किया गया समाशोधन
30 मार्च 2015
(सोमवार)
किसी भी अन्य कार्यदिवस की तरह सामान्य समाशोधन
इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से सरकारी लेनदेनों (प्राप्तियां और भुगतान) के लिए नीचे दर्शायी गई अनुसूची के अनुसार उसी दिन किए जाने वाले वापसी समाशोधन।
31 मार्च 2015
(मंगलवार)
मंगलवार को आने वाले किसी कार्यदिवस की तरह सामान्य समाशोधन
इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से सरकारी लेनदेनों (प्राप्तियां और भुगतान) के लिए नीचे दर्शायी गई अनुसूची के अनुसार उसी दिन किए जाने वाले वापसी समाशोधन।

समाशोधन के विभिन्न प्रकारों के लिए अनुसूची

क. सीटीएस ग्रिड स्थानों (चेन्नई, मुंबई और नई दिल्ली)

30 एवं 31 मार्च 2015 को विशेष प्रस्तुति समाशोधन *** विशेष समाशोधन के माध्यम से प्रस्तुत किए गए लिखतों के लिए पी से एफ (P2F) सत्र का समय विशेष समाशोधन के माध्यम से प्रस्तुत किए गए लिखतों के लिए वापसी समाशोधन
20.00 और 20.30 बजे के बीच 21.00 और 21.30 बजे के बीच 22.00 और 22.15 बजे के बीच
*** विशेष समाशोधन के तहत, सीटीएस-2010 और गैर-सीटीएस -2010 मानक लिखतों के लिए एक ही सत्र चलाया जाएगा। अलग-अलग करने की आवश्यकता नहीं है।

ख. गैर एमआईसीआर / ईसीसीएस समाशोधन गृहों में विशेष समाशोधन

प्रस्तुति समाशोधन वापसी समाशोधन
स्थानीय केंद्र में परिचालनात्मक सुविधा को ध्यान में रखते हुए बढ़े हुए कार्य के घंटों के एक घंटे पश्चात स्थानीय केंद्र में परिचालनात्मक सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुति समाशोधन के आधे घंटे / एक घंटे पश्चात।

3. जावक समाशोधन में भागीदारी बैंकों के ऊपर निर्भर करती है और यह उनके द्वारा सरकारी खातों को किए जाने वाले क्रेडिट / सरकारी खातों से भुगतान हेतु प्राप्त लिखतों पर निर्भर करेगा। तथापि, क्लियरिंग हाउस के सभी सदस्य बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि, वे विशेष समाशोधन घंटे के दौरान आवक समाशोधन प्रसंस्करण के इन्फ्रास्ट्रक्चर को खुला रखें और अपने समाशोधन निपटान खाते में पर्याप्त शेष रखें ताकि, विशेष समाशोधन के चलते उत्पन्न होने वाले निपटान दायित्वों को पूरा किया जा सके।

4. समाशोधन गृहों के सदस्य बैंकों को निर्देश दिया जाता है कि, वे इस परिपत्र में निहित निर्देशों के साथ –साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों और संबन्धित समाशोधन गृहों के अध्यक्षों से प्राप्त अनुदेशों का पालन करें।

5. सदस्य बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि, वे इन दिनों (30-31 मार्च, 2015) में केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस और एनईएफटी) में भाग लेने के लिए भी तत्पर रहें। इस संबंध में एक प्रथक ब्रॉडकास्ट मैसेज संबंधित प्रणाली के माध्यम से जारी किया जाएगा जिसमें बढ़े हुए टाइम विंडो को दर्शाया जाएगा।

भवदीय

(चारुलता एस. कर)
महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)

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