30 और 31 मार्च, 2019 को विशेष समाशोधन परिचालन - आरबीआई - Reserve Bank of India
30 और 31 मार्च, 2019 को विशेष समाशोधन परिचालन
आरबीआई/2018-19/153 28 मार्च 2019 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, 30 और 31 मार्च, 2019 को विशेष समाशोधन परिचालन ‘सरकारी खातों का वार्षिक समापन - केंद्रीय / राज्य सरकारों के लेनदेन - वर्तमान वित्तीय वर्ष (2018-19) के लिए विशेष उपाय’ पर हमारे सरकारी और बैंक लेखा विभाग द्वारा जारी परिपत्र (डीजीबीए.जीबीडी.सं.2430/42.01.029/2018-19, दिनांक 26 मार्च 2019) का संदर्भ लें। 2. 31 मार्च, 2019 तक चालू वित्तीय वर्ष (2018-19) के लिए सभी सरकारी लेनदेन के लेखांकन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 30 और 31 मार्च 2019 को निम्नलिखित अनुसार पूरे देश में सभी समाशोधन गृहों पर विशेष समाशोधन किया जाएगा:
विभिन्न प्रकार के विशिष्ट समाशोधन के लिए अनुसूची क. सीटीएस ग्रिड स्थान (चेन्नई, मुंबई और नई दिल्ली)
ख. दिनांक 30 और 31 मार्च 2019 को गैर – सीटीएस (ईसीसीएस) समाशोधन गृहों में विशेष समाशोधन (केवल सरकारी खातों के लिए)
3. सभी बैंकों को ऊपर विनिर्दिष्ट तिथि को विशेष समाशोधन परिचलनों में भाग लेना अनिवार्य है। समाशोधन गृहों के सभी सदस्य बैंकों से यह अपेक्षित है कि, वे विशेष समाशोधन समय के दौरान अपने आवक समाशोधन प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे को खुला रखें और विशेष समाशोधन से उत्पन्न होने वाले निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने समाशोधन निपटान खाते में पर्याप्त बकाया बनाए रखें। 4. समाशोधन गृहों के सदस्य बैंकों को सूचित किया जाता है कि, वे इस परिपत्र में निहित अनुदेशों एवं साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों और संबंधित समाशोधन गृहों के अध्यक्षों की ओर से प्राप्त अनुदेशों का भी पालन करें। सीटीएस स्थानों में छवि आधारित समाशोधन के मामले में 30 और 31 मार्च 2019 के लिए पृथक परिचालनात्मक प्रक्रिया का निर्णय लिया जाएगा और संबन्धित सीटीएस स्थानों के अध्यक्षों द्वारा सभी बैंको को सूचित कर दिया जाएगा। सदस्य बैंक एनपीसीआई द्वारा जारी किए गए दिनांक 03 अक्टूबर 2016 के परिपत्र एनपीसीआई/2016-17/सीटीएस/परिपत्र सं.32 का भी संदर्भ ले सकते हैं जो कि विशिष्ट समाशोधन सत्रों में प्रस्तुत किए जाने वाले लिखतों के संबंध में समाशोधन के प्रकार के बारे में है। 5. सदस्य बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे 30 और 31 मार्च 2019 को केन्द्रीयकृत भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस और एनईएफटी) में भाग लेने के लिए तैयार रहें। इस संबंध में विस्तारित टाइम विंडो को दर्शाने वाला एक पृथक ब्रॉडकास्ट मैसेज संबंधित प्रणाली के माध्यम से जारी किया जाएगा। भवदीय (पी. वासुदेवन) |