31 मार्च 2023 को विशेष समाशोधन कार्य - आरबीआई - Reserve Bank of India
31 मार्च 2023 को विशेष समाशोधन कार्य
भा.रि.बैं./2022-23/190 मार्च 29, 2023 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / प्रिय महोदय 31 मार्च 2023 को विशेष समाशोधन कार्य सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) द्वारा दि. 21 मार्च 2023 के सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस1490/42-01-029/2022-2023 द्वारा जारी परिपत्र का संदर्भ लें, जो सरकारी खातों का वार्षिक समापन - केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन - चालू वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिए विशेष उपायों पर सभी एजेंसी बैंकों को संबोधित है। 2. किसी भी कार्यदिवस "शुक्रवार" के लिए लागू सामान्य समाशोधन समय का पालन 31 मार्च 2023 को किया जाएगा। इसके अलावा, 31 मार्च 2023 तक चालू वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिए सभी सरकारी लेनदेन के लेखांकन की सुविधा के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 31 मार्च 2023 से सरकारी चेकों के लिए विशेष रूप से तीन सीटीएस ग्रिडों में विशेष समाशोधन किया जाएगा:
3. सभी बैंकों के लिए 31 मार्च 2023 को विशेष समाशोधन कार्यों में भाग लेना अनिवार्य है। संबंधित सीटीएस ग्रिड के तहत सभी सदस्य बैंकों को विशेष समाशोधन घंटों के दौरान अपने आवक समाशोधन प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे को खुला रखने और विशेष समाशोधन से उत्पन्न निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने समाशोधन निपटान खाते में पर्याप्त शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता होती है। 4. संबंधित सीटीएस ग्रिड के अंतर्गत सदस्य बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इस परिपत्र में निहित निर्देशों के साथ-साथ संबंधित सीटीएस ग्रिड के अध्यक्ष द्वारा ज़ारी निर्देशों का पालन करें। सदस्य बैंकों को विशेष समाशोधन सत्रों में प्रस्तुत किए जाने वाले इनस्ट्रुमेंट्स के समाशोधन प्रकार के संबंध में सभी सदस्य बैंकों को एनपीसीआई द्वारा ज़ारी 03 अक्तूबर 2016 के परिपत्र एनपीसीआई/2016-17/सीटीएस/परिपत्र संख्या 32 द्वारा भी मार्गदर्शित होना चाहिए। भवदीय, (पी वासुदेवन) |